रेलवे ने फेस्टिवल सीजन के लिए 392 पूजा स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट जारी की है, ये ट्रेनें आज से शुरू हो रही हैं। भारतीय रेलवे के मुताबिक, ये ट्रेनें 30 नवंबर तक चलेंगी। ये फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें कोलकाता, पटना, वाराणसी, लखनऊ और दिल्ली से चलेंगी, ताकि दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली, छठ पूजा पर यात्रियों की मांग को पूरा किया जा सके। हालांकि, रेलवे ने कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर यात्रियों के लिए नियमों को सख्त कर दिया है। साथ ही नियम तोड़नेवालों के खिलाफ जुर्माने और सजा भी बढ़ा दी गई है। ऐसे में अगर आप इन स्पेशल ट्रेनों में सफर कर रहे हैं, तो नियमों को अच्छी तरह जान लें।
भारतीय रेलवे ने कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए 22 मार्च से सभी पैसेंजर ट्रेनों पर रोक लगा रखी है। हालांकि, लोगों की मांग के मुताबिक, नियमित रूप से 300 से ज्यादा स्पेशल मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई जा रही हैं। दरअसल, अर्थव्यवस्था के पहिए को गति देने के लिए ट्रेनों को रफ्तार देना बेहद जरूरी हो गया है। ऐसे में रेलवे ने 12 सितंबर से 80 अतिरिक्त ट्रेनें चलाई हैं, जिन्हें क्लोन ट्रेन नाम दिया गया है। इन ट्रेनों से अभी तक हजारों लोग सफर कर चुके हैं।
वहीं, आइआरसीटीसी ने 17 अक्टूबर से प्राइवेट ‘तेजस’ ट्रेनों की सेवा भी शुरू करने का निर्णय लिया था। रेलवे ने त्योहारों के मद्देनजर 196 जोड़ी यानी 392 स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट जारी कर है। ये ट्रेनें 20 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच चलेंगी। भारतीय रेलवे अधिकारियों के मुताबिक 30 नवंबर तक ही इन स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। इसके बाद इन्हें आगे नहीं चलाया जाएगा। रेलवे बोर्ड के जारी आदेश में कहा गया है कि चलाई जाने वाली इन फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का रफ्तार 55 किमी प्रति घंटे की होगी, जबकि इन ट्रेनों का किराया स्पेशल ट्रेनों का ही लिया जाएगा। कोरोना संक्रमण के बढ़ने के साथ देशव्यापी लॉकडाऊन में ट्रेनों का संचालन ठप कर दिया गया था। लेकिन अब अनलॉक होने के साथ मांग के आधार पर सीमित ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। आने वाले दिनों में भी ट्रेनों का संचालन यात्रियों की मांग के आधार पर बढ़ाया जा सकेगा।
आज से ये 196 जोड़ी ट्रेनें चलाने की घोषणा
गौरतलब है कि फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों के साथ ही लॉकडाउन के बाद अब तक शुरू की जा चुकीं ट्रेनों के लिए आरपीएफ ने सख्त नियम जारी किए हैं। इनको तोड़ने वाले दोषियों को 5 साल तक की जेल के साथ जुर्माना भी देना पड़ सकता है।