रिलायंस-फ्यूचर ग्रुप की डील को SC से लगा झटका, कोर्ट ने Amazon की अपील को ठहराया जायज

अमेरिका की ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी जीत मिली है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के बीच की डील पर अमेजन की अपील को जायज ठहराया है। कोर्ट ने कहा कि सिंगापुर के आपातकालीन पंचाट (ईए) ने अक्टूबर में इमरजेंसी सुनवाई में इस डील पर रोक लगाने का जो फैसला किया था वह भारत में भी लागू होगा। आपको बता दें कि फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस रिटेल के बीच 24 हजार करोड रुपए से ज्यादा की डील हुई थी। इस डील पर अमेजन को आपत्ति है। अमेजन ने फ्यूचर ग्रुप के कूपंस में अपनी हिस्सेदारी का हवाला देकर इस डील पर सवाल उठाए हैं।

क्या कहा था अमेजन ने: अमेजन ने कोर्ट में कहा था कि सिंगापुर के आपातकालीन पंचाट (ईए) का एफआरएल को रिलायंस रिटेल के साथ विलय सौदे से रोकने का फैसला ‘वैध’ है और इसका क्रियान्वयन कराया जाना चाहिए। इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने एफआरएल और वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रहमण्यम ने अमेजन की पैरवी करते हुए अपनी-अपनी दलीलें रखी थी।

अमेजन ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती: अमेजन ने रिलायंस-फ्यूचर ग्रुप की डील का रास्ता साफ करने वाले दिल्ली हाईकोर्ट की खंड पीठ के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अमेजन ने कोर्ट में तर्क दिया था कि फ्यूचर ग्रुप के बियानी परिवार ने कुछ समझौता करने के लिए उसके साथ बातचीत की थी। वह ईए के उस फैसले को मानने के लिए बाध्य हैं, जिसमें फ्यूचर ग्रुप को रिलायंस रिटेल के साथ विलय के सौदे पर आगे बढ़ने से रोक लगायी गयी है।

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