राजपथ पर ट्रैक्टर जलाने वाले पंजाब यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ढिल्लो को पुलिस ने गिरफ्तार किया

राजपथ पर ट्रैक्टर जलाने वाले पंजाब यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ढिल्लो को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें तिलक नगर थाने ले जाया गया है। उनकी तलाश सोमवार सुबह की घटना के बाद से ही चल रही थी। इससे पहले पुलिस ने एक कार को जब्त करने के साथ ही छह और लोगों को भी गिरफ्तार किया है जो ट्रैक्टर जलाने के मामले में शामिल थे।

कृषि कानून के विरोध में राजपथ पर सोमवार को पंजाब यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन मामले में सनसनीखेज खुलासा सामने आया है। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिस ट्रैक्टर को राजपथ पर फूंका था उसी ट्रैक्टर को आठ दिन पहले अंबाला, पंजाब में जलाया गया था। दिल्ली पुलिस इस कोण से जांच कर रही है। नई दिल्ली जिले के डीसीपी व दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता डा. ईश सिंघल का कहना है कि मामले की जांच कर रहे हैं।

नई दिल्ली जिला पुलिस अधिकारियों के अनुसार कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने करीब आठ दिन पहले सितंबर को इसी ट्रैक्टर (रजिस्ट्रेशन नंबर-आरआरके- 1163) को अंबाला में जलाया था। इस ट्रैक्टर को सोमवार सुबह दिल्ली के राजपथ-मानसिंक क्रॉसिंग चौराहे पर लाया गया और फिर जलाया गया। इस टैक्टर पर पहले से जले के निशान मिले हैं।

नई दिल्ली जिले के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि टैक्टर को पंजाब पुलिस के चार पुलिसकर्मी टाटा-407 में एस्कोर्ट करके लाए थे। प्रदर्शन के दौरान भी वह पुलिसकर्मी मौजूद थे। ये पुलिसमकर्मी पंजाब यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष वीरेन्द्र सिंह ढिल्लो की सुरक्षा में तैनात हैं।

दिल्ली पुलिस पंजाब पुलिसकर्मियों द्वारा ट्रैक्टर को एस्कोर्ट करने और आगजनी के दौरान मौके पर रहने को लेकर पंजाब पुलिस को पत्र लिखने जा रही है।

दिल्ली पुलिस सूत्रों का कहना है कि दिल्ली पुलिस अधिकारियों ने पंजाब पुलिस के अधिकारियों को प्रदर्शनस्थल पर मौजूद पुलिसकर्मियों की भूमिका को लेकर सोमवार दोपहर को ही फोन कर पूरी जानकारी दे दी है और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की बात कही है। दिल्ली पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इन पुलिसकर्मियों को पूछताछ के लिए भी बुलाया जा सकता है।

दिल्ली पुलिस ने राजपथ पर आगजनी को लेकर तिलक मार्ग थाने में जो एफआईआर दर्ज की है उसमें महामारी अधिनियम, डिजास्टर मैनेजमेंट समेत आईपीसी की कई धाराएं लगाई है। इनमें एक धारा प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की भी लगाई है। ये धारा गैर-जमानती है।

 

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