रतुल पुरी के खिलाफ दिल्ली अदालत में पूरक आरोप-पत्र दाखिल किया ईडी ने

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में पूरक आरोप-पत्र दाखिल किया। उनके खिलाफ अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाले के मनी लांड्रिंग मामले में यह आरोप-पत्र दायर किया गया है।

चार्जशीट को विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार के समक्ष दाखिल किया गया है। एजेंसी ने चार सितंबर को रतुल पुरी को गिरफ्तार कर लिया था और वर्तमान में वह न्यायिक हिरासत में हैं। मनी-लॉन्ड्रिंग का मामला इटली के फिनमैकेनिका की ब्रिटिश सहायक, अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलिकॉप्टर की खरीद में कथित अनियमितताओं के बाद दर्ज किया था।

इससे पहले पुरी को कथित बैंक धोखाधड़ी धोखाधड़ी के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया गया था। हेलिकॉप्टर घोटाले में पुरी जांच एजेंसी के सामने पेश हुए जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद सीबीआई की एफआईआर का संज्ञान लेते हुए उनके और अन्य के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया।

पीएमएलए मामला 17 अगस्त की सीबीआई प्राथमिकी से सामने आया, जिसमें रतुल पुरी, उनके पिता दीपक पुरी, मां नीता (कमलनाथ की बहन) और अन्य के खिलाफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दायर 354 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले के संबंध में दर्ज किया गया था।

25 अक्तूबर को दिल्ली की एक अदालत ने रतुल को दो नवंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। ईडी ने पुरी की न्यायिक हिरासत बढ़ाने के लिए आवेदन दायर किया था, जिसे विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने स्वीकार करते हुए उन्हें जेल भेज दिया था।

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