लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को COVID-19 प्रतिबंधों में अतिरिक्त ढील देने, रात के कर्फ्यू के समय में संशोधन और 21 जून से रेस्तरां को अनुमति देने की घोषणा की।
एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि COVID स्थिति में सुधार के बीच 21 जून से राज्य में रात के कर्फ्यू में दो घंटे की ढील दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 21 जून से रात नौ बजे से सुबह सात बजे तक लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लागू रहेगा। फिलहाल शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक रात का कर्फ्यू लागू है।
आदित्यनाथ ने यह भी घोषणा की कि रेस्तरां 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ फिर से शुरू हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि पार्क और स्ट्रीट फूड आदि खोलने की अनुमति दी जाएगी। इन स्थानों पर COVID-19 हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य होगी।
सीएम ने कहा, ”नई छूट के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी के 19 जिलों में कोरोना वायरस का कोई पॉजिटिव केस नहीं है, जबकि 45 जिलों में सिर्फ सिंगल डिजिट पॉजिटिव केस हैं। उन्होंने कहा, “आज 19 जिले ऐसे हैं, जहां एक भी पॉजिटिव केस नहीं है। 45 जिले ऐसे हैं जहां सिर्फ सिंगल डिजिट पॉजिटिव केस हैं और कुछ जिले ऐसे हैं जहां सिर्फ 1 एक्टिव केस रह गया है।”
मुख्यमंत्री ने लोगों से अपनी सुरक्षा में कोई समझौता नहीं करने का आग्रह करते हुए कहा, “अनलॉक प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन कोरोना वायरस अभी भी नहीं गया है। इसलिए, मास्क पहनें, नियमित रूप से सैनिटाइज़र का उपयोग करें, अनावश्यक रूप से बाहर न जाएं, भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें और अपनी बारी आने पर टीका लगवाएं। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।”
यूपी सरकार ने 9 जून को उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में COVID-19 प्रतिबंधों में ढील दी, है क्योंकि राज्य के सभी 75 जिलों में सक्रिय मामलों की संख्या 600 अंक से नीचे आ गई थी। हालांकि, सभी जिलों में रात के कर्फ्यू और वीकेंड के कर्फ्यू (पूरे दिन के लिए) में कोई ढील नहीं दी गई।