मेहुल चोकसी मामले में भारत सरकार को झटका, डोमिनिका अदालत ने अगले आदेश तक प्रत्यर्पण पर लगाई रोक

नई दिल्ली: डोमिनिका में पकड़े गए व्यवसायी की याचिका पर सुनवाई करते हुए एक अदालत ने कहा कि भगोड़े व्यवसायी मेहुल चोकसी को अगले आदेश तक देश से बाहर नहीं ले जाया जा सकता है।

चोकसी 13,500 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशलय (ईडी) द्वारा भारत में वांटेड है। वह रविवार को एंटीगा और बारबुडा से लापता हो गया था, जिसके बाद बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया था। काफी मशक्कत के बाद उसे बुधवार को डोमिनिका में पकड़ा गया था।

चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने बताया, “मेहुल चोकसी बनाम डोमिनिका के अटॉर्नी जनरल और पुलिस प्रमुख के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने पर डोमिनिका अदालत ने अगले आदेश तक चोकसी को डोमिनिका की जमीन से हटाने पर रोक लगाने का आदेश दिया है।”

उन्होंने कहा कि डोमिनिका अदालत ने भी चोकसी को कानूनी सहायता और वकीलों तक पहुंच की अनुमति दी है। अग्रवाल ने गुरुवार रात कहा था कि चोकसी को एंटीगा से एक जहाज में चढ़ने के लिए मजबूर किया गया और उसे डोमिनिका ले जाया गया।

उसने यह भी दावा किया कि चोकसी को वहीं रखा गया और फिर सोमवार को उसे थाने ले जाया गया, लेकिन उसकी गिरफ्तारी की खबर बुधवार को ही आई । उसके शरीर पर जोर-जबरदस्ती के निशान हैं।

वकील ने कहा, “चोकसी ने अपना भयावह अनुभव सुनाया है जो एक आंखें खोलने वाला है। ये मेरे रुख की पुष्टि करता है कि वह स्वेच्छा से एंटीगा से नहीं गया होगा। चोकसी ने कहा है कि उसे एंटीगा में जॉली हार्बर से एक जहाज में चढ़ने के लिए मजबूर किया गया, उसे डोमिनिका ले जाया गया।”

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