- बकरीद पर प्रदेश सरकार ने जारी की गाइड लाइन
- सार्वजनिक स्थलों पर और प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी न की जाए
- बकरीद पर आयोजित कार्यक्रम में एक समय पर 50 से लोग अधिक न हो
लखनऊ। ईद-उल-अजहा बकरीद को लेकर प्रदेश सरकार ने गाइड लाइन जारी कर दी है। मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश जारी किए है कि कोविड को देखते हुए बकरीद से जुड़े किसी आयोजन में 50 से अधिक लोग एक स्थान पर एक समय में एकत्रित न हों। इसके अलावा प्रशासन प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी न होने दें। साथ ही पर्व के दौरान साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए।
ईद- उल-अजहा बकरीद का त्योंहार बुधवार 21 जुलाई को मनाया जाएगा। बकरीद के पर्व को देखते हुए प्रदेश सरकार ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को निर्देश दिए है कि वह सुनिश्चित करें कि बकरीद पर गोवंश व ऊंट की कुर्बानी न हो। प्रशासन यह भी देखें कि जानवरों की कुर्बानी सार्वजनिक स्थान पर न हो। कुर्बानी चिन्हित स्थलों व निजी परिसरों में की जाए। कुर्बानी के दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए।
सीएम के निर्देश के बाद शहर के उलमा ने भी लोगों से अपील की है कि ईद की नमाज में 50 से अधिक लोग न एकत्र हो। इमाम ऐशबाग ईदगाह मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने लोगों से प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी न करने की भी अपील की है। मौलाना ने कुर्बानी के फोटो सोशल मीडिया पर न डालने को कहा है। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने लोगों से घरों में नमाज अदा करने की अपली की है।