मुंबई पुलिस ने 2 जनवरी तक शहर में कर्फ्यू जैसी पाबंदियों की घोषणा की है। सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी तरह के व्यवधान को रोकने के लिए धारा-144 लगाते हुए पांच या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है। इसके अलावा 4 दिसंबर से 2 जनवरी तक हथियारों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इस दौरान सार्वजनिक जगहों पर नारेबाजी और किसी भी तरह के प्रदर्शन पर भी रोक लगा दी गई है।
मुंबई में 2 जनवरी तक क्या रहेंगे प्रतिबंधित:
-मुंबई में 2 जनवरी तक लाउडस्पीकर, वाद्य यंत्र और बैंड बजाने के साथ-साथ पटाखे जलाने पर पाबंदी रहेगी।
-विवाह समारोहों, अंतिम संस्कार सभाओं, कब्रिस्तानों के रास्ते पर जुलूस, कंपनियों, क्लब, सहकारी समितियों और अन्य संगठनों की बड़ी बैठकों पर पाबंदी होगी।
-अदालतों, सरकारी कार्यालयों, स्थानीय निकायों के आसपास लोगों के जमावड़े पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे। इसके अलावा स्कूल-कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में बैठक पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
– सार्वजनिक जगहों पर नारेबाजी और प्रदर्शन पर रोक रहेगा
– तेज आवाज में गाना बजाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
– मुंबई में इस दौरान किसी भी तरह के जुलूस को प्रतिबंधित कर दिया गया है।
मुंबई पुलिस की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।