नई दिल्ली। मालेगांव ब्लास्ट 2008 मामले में आरोपी कर्नल पुरोहित की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल पुरोहित पर आतंकवाद के आरोपों के तहत मुकदमा चलाया जाए अथवा नहीं, इसकी जांच के लिए सहमति दे दी है।
कोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट मामले में नोटिस भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल इंन्वेसिटिगेशन एजेंसी और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस भेज कर चार हफ्तों के अंदर जवाब देने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल पुरोहित केस को लेकर दोनों से जवाब मांगा है।
वर्ष 2008 के मालेगांव विस्फोट के आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने ऊपर लगे गैरकानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम (यूएपीए) को चुनौती दी थी। इससे पहले बाम्बे हाईकोर्ट ने मामले में कर्नल पुरोहित और समीर कुलकर्णी की याचिका को खारिज कर दिया था।
बता दें, मालेगांव ब्लास्ट केस में स्पेशल एनआइए कोर्ट ने लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित के ऊपर से मकोका हटा दिया था। अब यूएपीए की धाराओं के तहत उनपर मुकदमा चल रहा है। उल्लेखनीय है कि 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में बम ब्लास्ट हुआ था। इसमें 7 लोगों की मौत और करीब 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। ये ब्लास्ट तब किया गया जब लोग नमाज पढ़ने जा रहे थे। पुरोहित पर धमाकों के लिए बम सप्लाई का आरोप था। एनआइए ने कर्नल पुरोहित पर हिंदू आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाया था और साथ ही कर्नल की जमानत का भी विरोध किया था।
Live Halchal Latest News, Updated News, Hindi News Portal