महाराष्ट्र सरकार ने शादी-विवाह और अन्य कार्यक्रमों को लेकर नई गाइडलाइंस की जारी

मुंबई: कोरोना की दूसरी लहर का कहर अब खत्म हो गया है लेकिन साउथ अफ्रीका में पाए गए कोरोना के नए वेरिएंट ने लोगों के बीच दहशत कायम कर दी है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के नए वेरिएंट से जुड़े खतरे को पहले ही भांप लिया है। इसी के साथ ही बिना समय गंवाए राज्य के लोगों के लिए नए प्रतिबंधों और नियमावली की सूची जारी कर दी है। कहा जा रहा है इस बार महाराष्ट्र ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के आने से पहले ही उससे निपटने की तैयारी कर ली है।

जी दरअसल शनिवार को जारी हुई नई नियमावली में उन लोगों के लिए सख्त संदेश हैं जो अब तक वैक्सीनेशन करवाने में टालमटोल करते हुए आए हैं। मिली खबर के अनुसार महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइंस के मुताबिक शादी-विवाह या अन्य किसी भी तरह के कार्यक्रमों में आयोजन करने वाले, आयोजित कार्यक्रमों में अपनी सेवा देने वाले और कार्यक्रमों में मेहमान बन कर आने वालों का कंप्लीट वैक्सीनेशन होना जरूरी है। जी हाँ, यहाँ अब जिनके घर में शादी है उन दो परिवारों से जुड़े लोग, कैटरिंग वाले, लाइट और मंडप की साज-सज्जा करने वाले और इस कार्यक्रम में आने वाले सभी मेहमानों का कंप्लीट वैक्सीनेशन होना जरूरी है। यानी इन सभी लोगों के लिए यह जरूरी होगा कि वे वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हों।

इसी के साथ ऐसे ही नियम अन्य कार्यक्रमों पर भी लागू होंगे। इसका मतलब है टिकट और बिना टिकट लिए आयोजित किए जाने वासे किसी भी कार्यक्रम के आयोजक और उस कार्यक्रम में अपनी सेवा देने वाले सेवक और कार्यक्रम में सहभागी होने वाले सभी लोगों का कंप्लीट वैक्सीनेशन होना जरूरी है। ठीक ऐसे ही मॉल्स, रैली, सम्मेलनों में भी उन्हीं लोगों को एंट्री मिलेगी जिनका कंप्लीट वैक्सीनेशन हुआ हो, यानी जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ली हो।

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