ममता बनर्जी के साथ हुई दुर्घटना की CBI जांच को सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज किया

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ हुए हादसे की सीबीआई जांच कराने की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कलकत्ता हाईकोर्ट जाने को आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले हाईकोर्ट में इसकी अर्जी लगनी चाहिए। हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचना समाधान नहीं है। शीर्ष अदालत में याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि पहले इसे हमला बताया गया, फिर हादसा।

ऐसे में इस मामले की सीबीआई जांच जरूरी है।  इसपर मुख्य न्यायाधीश अरविंद बोबड़े गुस्सा गए और उन्होंने कहा कि यह कहानी हमें मत सुनाइए आप इसके लिए कोलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कीजिए।

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