36 सौ करोड़ रुपये के वीवीआईपी चोपर डील केस से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में प्रवतर्न निदेशालय (ईडी) के पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने पूर्व वायु सेनाध्यक्ष एसपी त्यागी समेत सभी आरोपियों को समन जारी कर पेश होने का निर्देश दिया है। ईडी का आरोप है कि इन आरोपियों ने विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर करीब 2.8 करोड़ यूरो की मनी लांड्रिंग की।
पटियाला हाउस अदालत के विशेष सीबीआई जज अरविंद कुमार ने ईडी के पूरक आरोप पत्र पर मंगलवार को संज्ञान लेते हुए एसपी त्यागी, उनके तीन भाइयों, गौतम खेतान व उनकी पत्नी, दुबई की कारोबारी शिवानी सक्सेना समेत सभी आरोपियों को 12 सितंबर को पेश होने का निर्देश दिया है। अदालत ने इस मामले में आरोपी कंपनी ओरसी, स्पेगनोलिनी को भी को समन जारी किया है। वहीं अदालत ने कार्लो गेरुसा, गिडो हश्के व राजीव सक्सेना के खिलाफ नए सिरे से गैर जमानती वारंट जारी किया है। इनके खिलाफ कोर्ट ने पहले से गैर जमानती वारंट जारी कर रखा था।
एजेंसी ने पूरक आरोप पत्र में त्यागी के अलावा उनके दो भाइयों, अधिवक्ता गौतम खेतान व उनकी पत्नी, दुबई की कारोबारी दंपती शिवानी सक्सेना व राजीव सक्सेना, दो इतालवी बिचौलियों कार्लो गेरुसा व गिडो हश्के, विदेशी कंपनी फिनमेकेनिका को आरोपित किया है। एजेंसी का आरेाप है कि इस सौदे में घूस के पैसे को ठिकाने लगाने के लिए कई विदेशी कंपनियों का इस्तेमाल किया गया था। सीबीआई ने सबसे पहले इस मामले में भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया था। इसके बाद ईडी ने मनी लांड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था।