मध्यप्रदेश : लॉकडाउन की सख्ती दुकानदारों पर जुर्माने का आदेश जारी, 10 हजार रुपये

देश में कोरोना महामारी का प्रकोप एक बार फिर बढ़ गया है। कई राज्यों में स्थिति गंभीर हो गई है। मध्यप्रदेश के तीनों शहरों भोपाल, इंदौर और जबलपुर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस दौरान आपात सेवाओं को छोड़कर अन्य के बाहर निकले पर गिरफ्तारी का प्रावधान किया गया है। इसी का असर है कि रविवार सुबह भोपाल समेत तीनों शहरों की सड़कें एकदम सूनसान नजर आईं।

मध्यप्रदेश के तीनों शहर- भोपाल, इंदौर और जबलपुर में शनिवार रात 10 बजे से कल सुबह छह बजे तक कुल 32 घंटे के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। इस दौरान केवल आपात सेवाओं को ही मंजूरी दी गई है। इस दौरान अस्पताल और मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। लॉकडाउन के चलते भोपाल शहर में शनिवार रात दस बजे के बाद से ही सन्नाटा पसर गया। रविवार सुबह भी सड़कें सूनी नजर आईं। शहर के बाहरी सीमा समेत अंदर भी पुलिस ने करीब 128 स्थानों पर बैरिकेडिंग की है। वहीं इंदौर और जबलपुर में भी सिर्फ दूध और दवाई की दुकानें ही खुलीं नजर आईं।

मध्यप्रदेश प्रशासन लॉकडाउन के दौरान ज्यादा सख्ती बरत रहा है। दुकानदारों पर जुर्माने का आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि यदि किसी दुकानदार ने नियमों का उल्लघंन किया, तो उस पर पांच हजार रुपये का जुर्मान लगेगा। इसके बाद भी नहीं माने, तो दूसरी और तीसरी बार में दोगुना यानी 10 हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। अगर फिर भी दुकानदार नहीं माने, तो दुकानों को सील करने की कार्रवाई की जाएगी।

बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने अगले आदेश तक हर रविवार को भोपाल, इंदौर और जबलपुर में लॉकडाउन का आदेश दिया है। इसके साथ ही अब हर शनिवार को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी लगा रहेगा। इसके अलावा इन तीनों शहरों के सभी स्कूल और कॉलेज 31 मार्च तक बंद रखे जाएंगे। प्रशासन ने तीनों शहरों में लॉकडाउन के दौरान धारा 188 लागू की है। इसके मुताबिक, अगर आप बिना कारण घर से निकले तो सीधे गिरफ्तार होंगे।

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