मंत्री सीडी केस: पत्रकार विनोद वर्मा को मिली जमानत, CBI 60 दिनों में पेश नहीं कर पाई चालान

मंत्री सीडी केस: पत्रकार विनोद वर्मा को मिली जमानत, CBI 60 दिनों में पेश नहीं कर पाई चालान

छत्तीसगढ़ के एक मंत्री के कथित अश्लील सीडी मामले में गिरफ्तार वरिष्ठ पत्रकार विनोद वर्मा ने गुरुवार को जमानत मिल गई। वर्मा की गिरफ्तारी के 60 दिनों के अंदर सीबीआई कोर्ट में चालान ही नहीं पेश कर पाई। मंत्री सीडी केस: पत्रकार विनोद वर्मा को मिली जमानत, CBI 60 दिनों में पेश नहीं कर पाई चालान

बचाव पक्ष के वकीलों ने इसी बात को आधार बनाकर विनोद वर्मा की जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई थी। सीबीआई के विशेष जज शांतनु देशलहरा ने गुरुवार को वर्मा की अर्जी मंजूर करते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। जिसके बाद रात आठ बजे वर्मा की रायपुर केंद्रीय कारागार से रिहाई हो गई। 

सीबीआई ने वर्मा पर अश्लील सीडी रखने और उसे प्रसारित करने के दो केस दर्ज किए हैं। मंत्री राजेश मूणत ने प्रदेश कांग्रेस कमिटी अध्यक्ष भूपेश बघेल और पत्रकार विनोद वर्मा के खिलाफ पुलिस में ब्लैकमेलिंग और धमकी का मामला दर्ज करवाया था। 

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के मंत्री राजेश मूणत की कथित अश्लील सीडी रखने के आरोप में रायपुर जिला पुलिस ने विनोद वर्मा को 27 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से गिरफ्तार किया था। वर्मा 31 अक्टूबर से न्यायिक हिरासत में जेल में ही थे।

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