भारतीय संविधान बकरीद के मौके पर बकरे की कुर्बानी की इजाज़त देता है: सुप्रीम कोर्ट

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस साल पूरे देश में 01 अगस्त को बकरीद का त्योहार मनाया जाएगा. इस त्योहार को हज़रत इब्राहिम की दी गई कुर्बानी की याद के तौर पर मनाया जाता है.

इस दिन मुसलमान ईदगाह या मस्जिद में सामूहिक रूप से नमाज़ पढ़ते हैं और फिर घर पर जानवर की कुर्बानी देते हैं.

इसके बाद कुर्बानी के गोश्त को गरीबों और यतीमों में बंटवां दिया जाता है. ईद की तरह ही बकरीद का त्योहार भी तीन दिन मनाया जाता है.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय संविधान बकरीद के मौके पर कुर्बानी की इजाज़त देता है. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 ने धार्मिक परम्पराओं को निर्बाध रूप से मानने की गांरटी दी है.

इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 2015 और 2016 में बकरीद के मौके पर कुर्बानी को रोकने के लिए दाखिल की गई याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था.

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