एक मार्च यानी कल से भारत में कईं बड़े बदलाव हुए हैं। इन बदलावों का आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। इन नए नियमों से जहां एक ओर आपको राहत मिलेगी, वहीं अगर आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इनमें रसोई गैस सिलिंडर के दाम, एटीएम से पैसे निकासी के नियम, बैंक खाते में केवाईसी की अनिवार्यता, जीएसटी, डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नए नियम, आदि शामिल हैं। आइए जानते हैं इन महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में।

ATM से नहीं मिलेंगे 2,000 रुपये के नोट
ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इंडियन बैंक ने बड़ा फैसला लिया है। एक मार्च 2020 से बैंक 2000 रुपये के नोट से जुड़ा एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है। ग्राहकों को एटीएम में 2,000 रुपये के नोट नहीं मिलेंगे। इंडियन बैंक ने फैसला किया है कि वो अपने एटीएम में 2,000 रुपये के नोट नहीं डालेगा। इसके लिए बैंक ने अपने सभी ब्रांच को जानकारी भी दे दी है।
बैंक ने जारी किया था सर्कुलर
इसके लिए बैंक ने 17 फरवरी 2020 को ही एक सर्कुलर जारी कर दिया था। इस संदर्भ में इंडियन बैंक ने कहा है कि 2,000 रुपये के नोट निकालने के बाद ग्राहकों को इसे रिटेल आउटलेट्स और अन्य जगहों पर एक्सचेंज कराने में परेशानी होती है।
बढ़ेगी 200 रुपये के नोटों की संख्या
बैंक के सर्कुलर के अनुसार, 1 मार्च 2020 के बाद से इंडियन बैंक के एटीएम में 2,000 रुपये नोट रखने वाले कैसेट्स को डिसएबल कर दिया जाएगा। यानी यह उपलब्ध नहीं होंगे। साथ ही बैंक ने कहा है कि ग्राहकों के लिए एटीएम मशीनों में 200 रुपये के नोटों के कैसेट्स की संख्या और बढ़ाई जाएगी।
बैंक ब्रांच में उपलब्ध होंगे 2,000 रुपये के नोट
हालांकि, बैंक ब्रांच में 2,000 रुपये के नोट उपलब्ध होंगे। यानी बैंक से पैसों की निकासी करते समय ग्राहकों को 2,000 रुपये के नोट दिए जा सकते हैं। बैंक ने साफ कहा है कि ग्राहक 2,000 रुपये के नोट एक्सचेंज कराने के लिए ब्रांच में आ रहे हैं।
केवल एक ही बैंक ने उठाया यह कदम
ध्यान रहे कि यह फैसला केवल इंडियन बैंक ने ही लिया है। इंडियन बैंक के अतिरिक्त किसी भी सरकारी या निजी बैंक ने एटीएम में 2,000 रुपये के नोट बंद करने का फैसला नहीं लिया है। इस संबंध में देश के बैंकों के एटीएम सेवाओं का प्रबंधन कराने वाली कंपनी फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स के अध्यक्ष वी बालासुब्रमण्यम के हवाले से कहा गया है कि उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है।
बदलेंगे रसोई गैस सिलिंडर के दाम
कल से रसोई गैस सिलिंडर की कीमत में बदलाव हो जाएगा। हर माह की पहली तारीख को देश में रसोई गैस सिलिंडर की कीमत में बदलाव होता है। हालांकि फरवरी माह में 12 तारीख को इसमें बदवाल किया गया था। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार, फरवरी में दिल्ली में 14.2 किलो वाला सिलिंडर 144.50 रुपये महंगा हुआ था। इसका दाम 858.50 रुपये है। वहीं कोलकाता में यह 149 रुपये महंगा हुआ था। वहां गैस सिलिंडर 896.00 रुपये का है। मुंबई में इसका दाम 829.50 रुपये है और वहीं चेन्नई में यह 881 रुपये का है।
सरकार देती है गैस सिलिंडर पर सब्सिडी
मौजूदा समय में सरकार एक वर्ष में प्रत्येक घर के लिए 14.2 किलोग्राम के 12 सिलिंडरों पर सब्सिडी प्रदान करती है। अगर ग्राहक इससे ज्यादा सिलिंडर लेना चाहते है, तो वे उन्हें बाजार मूल्य पर खरीदते हैं। गैस सिलिंडर की कीमत हर महीने बदलती है। इसकी कीमत औसत अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क और विदेशी विनिमय दरों में बदलाव जैसे कारक निर्धारित करते हैं।
लॉटरी पर 28 फीसदी जीएसटी
लॉटरी पर 1 मार्च, 2020 से 28 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा। राजस्व विभाग के नए नियम के मुताबिक, लॉटरी पर केंद्रीय कर की दर 14 फीसदी हो गई है और राज्य सरकारें भी समान दर से टैक्स वसूलेंगी।
इस कारण 1 मार्च से लॉटरी पर लगने वाला कुल जीएसटी 28 फीसदी हो जाएगा। जीएसटी परिषद ने दिसंबर, 2019 में राज्य सरकारों की ओर से चलाए जा रहे और मान्यता प्राप्त लॉटरी पर 28 फीसदी की एक समान दर से जीएसटी लगाने का फैसला लिया था।
आरबीआई ने एटीएम कार्ड यानी डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नए नियम जारी किए हैं। साथ ही बैंकों से कहा है कि वे भारत में कार्ड जारी करते समय एटीएम और प्वाइंट ऑफ सेल पर सिर्फ डोमेस्टिक कार्ड के इस्तेमाल की अनुमति दें।
अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के लिए ग्राहकों को अलग से अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा, ऑनलाइन, कार्ड नहीं होने और कॉन्टैक्टलेस लेनदेन के लिए कार्ड पर सेवाओं को अलग से सेट करना होगा।
नया नियम 16 मार्च, 2020 से नए कार्ड पर लागू होंगे। इसके तहत पुराने कार्ड रखने वाले ग्राहक तय कर सकते हैं कि किस सुविधा को बंद करना है और किसे शुरू करना है। ग्राहक 24 घंटे सातों दिन अपनी लेनदेन की लिमिट को कभी भी बदल सकते हैं।
SBI खाताधारकों के लिए जरूरी खबर
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने अपने खाताधारकों को एसएमएस के जरिए सचेत किया था उनके लिए केवाईसी कराना अनिवार्य है। बैंक ने कहा था कि ऐसा नहीं कराने पर इस तारीख के बाद खाता बंद हो सकता है। बता दें कि केवाईसी के लिए वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा कार्ड, डाकघर से जारी पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश, टेलीफोन बिल, बिजली बिल, बैंक खाता विवरण, राशन कार्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण, सेल डीड/लीज एग्रीमेट बैंक में से कोई एक दस्तावेज जमा कराने होते हैं।
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