इससे पढ़ाई पर पड़ रहे विपरीत प्रभाव के मद्देनजर बेसिक शिक्षा विभाग ने मंगलवार को सहायता प्राप्त स्कूलों में भर्तियों पर लगा प्रतिबंध हटा दिया। विभाग के निदेशक सर्वेंद्र विक्रम सिंह ने सभी जिलों में इन विद्यालयों में भर्ती की कार्यवाही शुरू करने के आदेश दिए हैं।
सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक और 4 सहायक अध्यापक के मानक के आधार पर रिक्त पदों की गणना की जाएगी। निलंबित प्रधानाध्यापक या सहायक अध्यापक के पद को रिक्त नहीं माना जाएगा।
स्कूल प्रबंधन को रिक्त पदों की विस्तृत सूचना और भर्ती का प्रस्ताव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) को देना होगा। बीएसए प्रस्ताव का परीक्षण कर भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मंजूरी देंगे। सहायक अध्यापक की भर्ती के समय विषय का ध्यान रखा जाएगा, ताकि स्कूल में सभी विषयों के अध्यापक उपलब्ध हों।