पुडुचेरी सरकार और उप राज्यपाल किरण बेदी के बीच गतिरोध की कई खबरे सामने आती रहती हैं। अब इसपर हस्तक्षेप करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय का फैसला आया है। फैसले में अदालत का कहना है कि बेदी के पास केंद्र शासित प्रदेश की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों में हस्तक्षेप करने की शक्ति नहीं है। अदालत की बेंच ने केंद्रीय मंत्रालय द्वारा दिए गए निर्देशों को खारिज कर दिया। जिसमें उपराज्यपाल को पुडुचेरी सरकार की रोजाना की गतिविधियों में हस्तक्षेप करने और सरकार से संबंधित फाइलों की तलाश करने का अधिकार दिया था।