बस विवाद मामले में गिरफ्तार यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज की

उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की जमानत याचिका सोमवार को लखनऊ में एमपी-एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दी. अजय लल्लू को बस विवाद मामले में 19 मई को आगरा पुलिस ने यूपी-राजस्थान बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन करने के मामले में गिरफ्तार किया था.

आगरा में 20 मई को ज़मानत मिलने के बाद उन्हें लखनऊ पुलिस ने आगरा जाकर गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था.

योगी सरकार ने कांग्रेस द्वारा 1000 बसों की भेजी गई सूची में फर्ज़ीवाड़े का आरोप लगाया था. इस मामले में अजय लल्लू और प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह के खिलाफ़ लखनऊ के हज़रतगंज थाने में मुकदमा दर्ज़ है.

बीजेपी के मुताबिक मजदूरों के लिए भेजी जाने वाली बसों की लिस्ट में ऑटो, एंबुलेंस, बाइक के नंबर मिले थे, जिनमें से कुछ बसों के नंबर की पुष्टि ही नहीं हो पाई थी.

इससे पहले, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी सरकार के खिलाफ संघर्ष का ऐलान किया था. बस विवाद के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को गिरफ्तार कर लिया था. अभी उन्हें रिहा नहीं किया गया है. अजय कुमार लल्लू की गिरफ्तारी के विरोध में प्रियंका गांधी ने संघर्ष का ऐलान किया था.

प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट करके लिखा था, ‘यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने संघर्षशील श्रमिक जीवन बिताकर राजनीतिक मुकाम हासिल किया है.

19 मई को यूपी सरकार ने जिस दुर्भावना के साथ उन्हें जेल में डाला है, वो साफ दर्शाता है कि विपक्ष के सकारात्मक सेवाभाव को यूपी सरकार द्वारा ठुकराया और दबाया जा रहा है.’

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