प्रद्युम्न मर्डर केस: आरोपी स्टूडेंट को कोर्ट से नहीं मिली जमानत

प्रद्युम्न मर्डर केस: आरोपी स्टूडेंट को कोर्ट से नहीं मिली जमानत

रायन इंटरनैशनल स्कूल में हुए प्रद्युम्न हत्याकांड के आरोपी 11वीं क्लास के स्टूडेंट की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। इसके पहले शनिवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को जमानत अर्जी पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने यह भी कहा कि अब इस मामले की सुनवाई बंद कमरे में की होगी जिसकी विडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। इस मामले से संबंधित दो अन्य याचिकाओं पर 22 जनवरी को सुनवाई होगी। प्रद्युम्न मर्डर केस: आरोपी स्टूडेंट को कोर्ट से नहीं मिली जमानतबता दें कि शनिवार को एडीजे जेएस कुंडू की कोर्ट में आरोपी की जमानत याचिका पर एक घंटे तक बहस चली थी। बचाव पक्ष के वकील ने दावा किया था कि इस मामले में जूवेनाइल जस्टिस ऐक्ट के प्रावधानों के मुताबिक, एक महीने के अंदर चार्जशीट दाखिल नहीं की गई और साथ ही उन्हें जरूरी कागजात मुहैया नहीं कराए गए। इस पर सीबीआई की ओर से कहा गया कि सीआरपीसी के तहत चार्जशीट दाखिल करने की समय सीमा 90 दिन है, क्योंकि आरोपी को जूवेनाइल जस्टिस बोर्ड द्वारा वयस्क माना गया है। 

कोर्ट में सुनवाई के बाद प्रद्युम्न के पिता वरुण ठाकुर के वकील अश्विनी कुमार ने कहा, ‘आरोपी की जमानत याचिका खारिज हो गई है और कोर्ट ने कहा है कि अब मामले की सुनवाई बंद कमरे में होगी जिसकी विडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी।’ 

बता दें कि जूवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने भी आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया था। पिछले साल 20 दिसंबर को हुई सुनवाई के दौरान बोर्ड ने फैसला दिया था कि आरोपी को वयस्क माना जाएगा। बोर्ड ने आरोपी को गुरुग्राम के सेशन कोर्ट में पेश किए जाने का आदेश दिए था। जूवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने कहा था कि अगर आरोपी दोषी पाया जाता है तो उसे 21 साल का होने तक सुधार गृह में रखा जाएगा। उसके बाद उसे जेल में शिफ्ट किया जा सकता है या जमानत दी जा सकती है। इस बीच आोपी स्टूडेंट को 17 जनवरी तक फरीदाबाद के बाल सुधार गृह में रखा गया है। 

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