नई दिल्ली. पूरे देश में पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों को निर्धारित से कम मात्रा अर्थात घटतौली से निजात दिलाने की तैयारी चल रही है और इसके लिए पेट्रोल पंपों में छेड़छाड़ रहित इलेक्ट्रॉनिक फ्लो मीटर लगाने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने शनिवार को यहां संवाददाताओं से कहा कि देश में कई स्थानों पर घटतौली के लिए पेट्रोल पंपों में चिप लगाए जाने का खुलासा होने के बाद से ही उनका मंत्रालय तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ ही तेल विपणन कंपनियों के संपर्क में है। इस तरह की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए कई तरह के उपायोें पर विचार किया जा रहा है, जिसमें छेड़छाड़ रहित इलेक्ट्रॉनिक फ्लो मीटर भी शामिल है। उन्होंने कहा कि इसको लगाने को लेकर चर्चा अग्रिम चरण में है और शीध्र ही इस संबंध में निर्णय लिये जाने की उम्मीद है।
सफल रहा ‘जागो ग्राहक जागो’ अभियान
289 कंपनियों स्वेच्छा से जुड़ीं उपभोक्ता हेल्पलाइन से
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नए उपभोक्ता संरक्षण विधेयक को जल्द मिलेगी सरकार की मंजूरी
उपभोक्ताओं की अधिकांश शिकायतों को स्थानीय स्तर पर निटपाने के उद्देश्य से सरकार जिला उपभोक्ता फोरम और राज्य उपभाेक्ता फाेरम के अधिकारों काे बढ़ाने का प्रावधान करने जा रही है जिसमें जिला उपभोक्ता फोरम को एक करोड़ रुपए तक और राज्य उपभोक्ता फाेरम को 10 करोड़ रुपए तक की शिकायतों की सुनवाई का अधिकार मिल जाएगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने शनिवार को यहां संवाददाताओं से चर्चा में कहा कि नया उपभोक्ता संरक्षण विधेयक शीघ्र ही मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। इस विधेयक को सभी आवश्यक मंजूरी मिल गयी है, जो पारित होने के बाद उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 का स्थान लेगा। तीन दशक के बाद इस कानून को नया स्वरूप दिया जा रहा है।
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उन्होंने कहा कि नए विधेयक में उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण पर अधिक जोर दिया गया है और जिला उपभोक्ता फोरम को एक करोड़ रुपए तक के मामलों की सुनवाई के अधिकार का प्रावधान किया गया है। अभी यह सीमा पांच लाख रुपए है। इसी तरह से राज्य उपभोक्ता फोरम को 10 करोड़ रुपए तक के मामलों की सुनवाई का अधिकार होगा जो अभी एक करोड़ रुपए है। 10 करोड़ रुपए से अधिक के मामले ही राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम में जायेंगे। पावसान ने कहा कि अभी 90 फीसदी मामलों का निपटान जिला उपभोक्ता फोरम में ही हो जाता है।