ऑटोरिक्शा में कोई सीट बेल्ट नहीं होती। लेकिन सीट बेल्ट नहीं लगाने का हवाला देकर पुलिस ने 10 ऑटो चालकों से एक हजार रुपए का जुर्माना वसूला। चौंकाने वाला यह मामला बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सरैया इलाके का है। चालान की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं जिसके बाद पुलिस अब बचाव की मुद्रा में है।

मुजफ्फरपुर में नए वाहन अधिनियम के तहत एक ऑटो ड्राइवर पर सीट बेल्ट लगाए बिना ऑटो चलाने के जुर्म में एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। इस जुर्माने को सुनकर अॉटो चालक की आंखें फटी रह गईं। वह बहुत गरीब था इसीलिए उसे केवल एक हजार का जुर्माना ही लगाया गया।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि शनिवार को जिले के सराय इलाके में एक ऑटो ड्राइवर पर एक हजार का जुर्माना इसलिए लगाया गया क्योंकि उसने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी। सराय के थानाध्यक्ष अजय कुमार ने कहा, सीट बेल्ट नहीं लगाने पर ऑटो चालक से न्यूनतम चालान भरने के लिए कहा गया क्योंकि वह काफी गरीब व्यक्ति था। इसलिए उसे एक हजार रुपये चुकाने के लिए कहा गया।
थानाध्यक्ष अजय कुमार ने कहा कि ड्राइवर पर न्यूनतम जुर्माना लगाने के लिए कम से कम चालान भरने को कहा गया था। यह एक गलती थी, लेकिन यह सिर्फ ड्राइवर पर न्यूनतम जुर्माना लगाने के लिए किया गया था।
इस मामले में सरैया थाना प्रभारी का कहना है कि ऑटो चालकों के पास कागज़ात नहीं होने पर उनका चालान काटा गया। लेकिन जुर्माने की रकम कम करने के लिए चालान पर सीट बेल्ट नहीं लगाने की बात लिख दी।
थाना प्रभारी यह भी कहते हैं कि अगर कागज़ात की कमी का जिक्र करके चालान काटा जाता, तो ऑटो चालकों को ज्यादा जुर्माना भरना पड़ता। वह स्वीकार करते हैं कि ऑटो में सीट बेल्ट नहीं होती इसलिए उसके आधार पर जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है।
हाल ही में ओडिशा के संबलपुर में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर नगालैंड के एक ट्रक मालिक पर रिकॉर्ड 6,53,100 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। नया मोटर व्हीकल कानून लागू होने के बाद पूरे देश में ट्रैफिक नियम को तोड़ने वालों के खिलाफ भारी भरकम जुर्माना लगाया जा रहा है।
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