पत्नी की हत्या की कोशिश के आरोपी को ठाणे कोर्ट ने किया बरी

महाराष्ट्र: ठाणे की अदालत ने एक शख्स को पत्नी की हत्या की कोशिश के मामले में आरोप से बरी कर दिया है। इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तमाम सबूतों और गवाहों में विसंगतियों का हवाला भी दिया।

ठाणे की एक अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी पत्नी को मारने की कोशिश के आरोप से बरी कर दिया है। इस मामले में कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के मामले में कई असंगतियों और विरोधाभासों के कारण यह फैसला सुनाया। मामले की सुनवाई के दौरान सत्र न्यायाधीश बी. अग्रवाल ने 28 फरवरी को दिए आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में नाकाम रहा कि आरोपी ने सचमुच अपनी पत्नी को जान से मारने की कोशिश की। बता दें कि, आरोपी पेश से एक चित्रकार है।

आरोपी पर पत्नी पर चाकू से हमले का था आरोप
अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी ने 11 अप्रैल 2023 को ठाणे के लोकमान्य नगर में अपनी पत्नी पर चाकू से हमला किया था। हालांकि, बचाव पक्ष के वकील सागर कोल्हे ने अभियोजन के मामले पर सवाल उठाए और आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने बताया कि आरोपी की पत्नी के बयान में कई असंगतियां थीं।

एफआईआर में मिली विसंगतियां
कोर्ट ने यह पाया कि पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में हमले का समय सुबह 7 बजे बताया गया था, लेकिन पत्नी ने कोर्ट में कहा कि हमला रात 3 बजे हुआ था। इसके अलावा, पत्नी ने शुरुआत में आरोप लगाया था कि पति ने किसी अन्य व्यक्ति के कारण हमला किया, लेकिन कोर्ट में उसने उस व्यक्ति को परिवार का मित्र बताया और पति पर कोई शक नहीं होने की बात कही।

दोनों बेटियों और मेडिकल जांच में भी विसंगति
पत्नी की दोनों बेटियों के बयान भी अलग-अलग थे। एक बेटी ने कहा कि पिता ने उसे सुबह 7:30 बजे फोन किया, जबकि दूसरी बेटी ने कहा कि उसे 4 बजे घटना के बारे में पता चला। इसके अलावा, पुलिस अधिकारी ने कहा कि वह पत्नी को अस्पताल लेकर गए थे और एंबुलेंस सुबह 9:30 बजे पहुंची थी, जबकि मेडिकल रिकॉर्ड में बताया गया कि पत्नी की जांच सुबह 8:30 बजे हुई थी।

सुनवाई के दौरान फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष के मामले में इतनी असंगतियां हैं कि यह साबित नहीं हो पाया कि आरोपी ने अपनी पत्नी को जान से मारने की कोशिश की थी। इसलिए आरोपी को दोषी ठहराना सुरक्षित नहीं है।

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