सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया गैंगरेप और हत्याकांड में सजायाफ्ता चारों दोषियों में से एक की याचिका पर मंगलवार को फैसला सुरक्षित रखा जिसने राष्ट्रपति द्वारा उसकी दया याचिका को खारिज किये जाने को चुनौती दी थी.
जस्टिस आर भानुमति की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि वह दोषी मुकेश कुमार सिंह की याचिका पर बुधवार को फैसला सुनाएगी.
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 17 जनवरी को मुकेश की दया याचिका को खारिज कर दिया था. मामले के चारों दोषियों को एक फरवरी को फांसी दी जानी है. बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट ने 17 जनवरी को निर्भया केस के चारों दोषियों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी किया था.
इसके तहत 1 फरवरी को सुबह छह बजे निर्भया केस के चारों दोषियों को फांसी दी जाएगी. इससे पहले जो डेथ वारंट जारी हुआ था उसके मुताबिक चारों दोषियों को 22 जनवरी को फांसी होनी थी.
16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में छह लोगों ने चलती बस में निर्भया के साथ गैंगरेप किया. उसके बाद उसे और उसके दोस्त को मरा समझकर फेंक दिया. बाद में पुलिस निर्भया को अस्पताल लेकर पहुंची.
हालत बिगड़ने के बाद उसे इलाज के लिए सिंगापुर भेजा गया. 29 दिसंबर 2012 को सिंगापुर के अस्पताल में निर्भया की इलाज के दौरान मौत हो गई. 13 सितंबर 2013 को निचली अदालत ने चारों दोषियों पवन गुप्ता, विनय शर्मा, मुकेश और अक्षय सिंह को मौत की सजा सुनाई थी.