अल्मोड़ा: पटवारी क्षेत्र पनुवानौला में एक नाबालिग का विवाह करने वाला पिता आखिर में दुराचारी निकला। पिता ने पूर्व में अपनी ही बेटी के साथ दुराचार किया था। न्यायालय ने पूरे मामले के विचारण के बाद अभियुक्त को जेल भेज दिया है, जबकि सजा की अवधि तय करने के लिए अगली तिथि 3 जनवरी निर्धारित की है। 
पनुवानौला पटवारी क्षेत्र में कुछ महीनों पहले एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बेटी का विवाह उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ निवासी एक युवक से कर दिया था। राजस्व पुलिस को इसकी भनक लगी तो उन्होंने बरातियों का पीछा कर उन्हें एनटीडी के पास पकड़ लिया। जिसके बाद नाबालिग को राजकीय किशोरी सदन भेज दिया।
किशोरी सदन में एक दिन अचानक नाबालिग की तबीयत बिगड़ी तो उसने कर्मचारियों को बताया कि उसके पिता ने पूर्व में उसके साथ दुराचार किया था। नाबालिग की शिकायत अधीक्षिका के माध्यम से बाल कल्याण समिति के सामने रखी। जिसके बाद समिति ने एसडीएम भनोली को इस मामले की जांच के लिए पत्र भेजा। जांच के दौरान नाबालिग ने टीम को पूरे मामले की जानकारी दी।
जिसके बाद पटवारी क्षेत्र पनुवानौला में मुकदमा दर्ज कर मामला रेगुलर पुलिस को सौंप दिया गया। न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद शनिवार को जिला जज डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने इस मामले में लिखित और मौखिक साक्ष्यों पर विचारण किया। अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता जीसी फुलारा, विशेष सत्र अभियोजक भूपेंद्र कुमार जोशी, शेखर नैलवाल और निर्भया प्रकोष्ठ की अभिलाषा तिवारी ने इस मामले की प्रभावी पैरवी की।
इस मामले में जिला जज डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने अभियुक्त को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया और जेल भेजने के निर्देश दिए। जबकि सजा की अवधि तय करने के लिए अगली तिथि निर्धारित की गई है।
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