केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने स्पष्ट किया है कि वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद मामले में नकद भुगतान दो लाख रुपए से अधिक होने पर ही स्रोत पर कर वसूली (TDS) लागू होगी।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने स्पष्ट किया है कि वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद मामले में नकद भुगतान दो लाख रुपए से अधिक होने पर ही स्रोत पर कर वसूली (टीसीएस) लागू होगी। नकद भुगतान इससे कम होने पर टीसीएस नहीं कटेगा। सीबीडीटी ने इस संबंध में नया सर्कुलर जारी करते हुए यह स्पष्टीकरण दिया है। सीबीडीटी ने कहा है कि कुल बिक्री चाहे दो लाख रुपए से अधिक ही क्यों न हो, यदि नकद प्राप्ति दो लाख रुपए से कम है तो टीसीएस नहीं कटेगा।
नकद भुगतान पर TDS नहीं लगेगा
सीबीडीटी ने कहा है कि मान लिया जाए कि पांच लाख रुपए का सामान बेचा गया, जिसके लिए चार लाख रुपए का भुगतान चेक से और शेष एक लाख का भुगतान नकद किया गया। सौदे में चूंकि नकद प्राप्ति दो लाख रुपए से अधिक नहीं है, इसलिए आयकर की धारा 206-सी-1-डी के तहत स्रोत पर कोई कर वसूलने की आवश्यकता नहीं है। सर्कुलर में कहा गया है कि बिक्री कारोबार में केवल नकद भुगतान पर ही टीसीएस वसूला जाना चाहिए, न कि सौदे की पूरी राशि पर।
Live Halchal Latest News, Updated News, Hindi News Portal