नए IT नियम को ट्विटर ने अभी तक नहीं किया स्वीकार, दिल्ली HC में दाखिल हुई याचिका

नई दिल्ली: भारत सरकार और ट्विटर के बीच नए नियमों को लेकर शुरू हुआ विवाद अभी तक शांत नहीं हुआ है. कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भारत सरकार के नियमों का पालन करने की बात कही है, किन्तु ट्विटर ने अभी तक नए नियम स्वीकार नहीं किए हैं. अब इसी मसले को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई है.

वकील अमित आचार्य द्वारा ट्विटर, ट्विटर इंडिया के खिलाफ ये याचिका दाखिल की गई है, जिसमें निर्धारित समयसीमा में सरकार के नियमों का पालन ना करने की बात कही गई है. सोमवार को इस याचिका पर कोर्ट में सुनवाई होनी है. दरअसल, 25 फरवरी में बनाए गए नए IT रूल के अनुसार, सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के 50 लाख से अधिक फॉलोवर हैं, उसको अपने यहां Resident Grievance Officer की नियुक्ति करनी होगी. यदि किसी भी यूजर को किसी भी किस्म की कोई समस्या आती है या उसके खिलाफ कुछ आपत्तिजनक बात उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर की जा रही है.

इसके साथ ही उसका कोई फ़र्जी अकाउंट बनाकर उसकी छवि को खराब करने का प्रयास किया जाता है, तो उस यूजर की शिकायत के 24 घंटे के अंदर उस पर एक्शन शुरू हो और अगले 15 दिन में शिकायत का निपटारा हो. मगर ट्विटर के द्वारा अभी भी अपने यूजर्स के लिए यह सब 3 माह की समय सीमा खत्म होने के बाद 25 मई तक नहीं किया गया है. जो आईटी रूल 2021 के तहत करना अनिवार्य था, इसलिए ट्विटर के खिलाफ ये याचिका अदालत में दायर की गई है.

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