रिटेल कारोबार के दिग्गज रहे किशोर बियानी की कंपनी Future Retail दिवालिया प्रक्रिया से गुजरेगी। दरअसल, एनसीएलटी ने बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) की उस याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसमें Future Retail के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने की अपील की गई थी।
बीते अप्रैल माह में ही बैंक ऑफ इंडिया ने न्यायाधिकरण से Future Retail के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया शुरू करने के लिए अर्जी लगाई थी। Future Retail ने 5,322.32 करोड़ रुपये के बकाया कर्ज के पुनर्भुगतान में चूक की थी।
अमेजन को थी आपत्ति: फ्यूचर समूह की सब्सिडरी में हिस्सेदारी रखने वाली अमेरिकी ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन ने दिवाला कार्यवाही आवेदन का विरोध कर आरोप लगाया था कि बीओआई और फ्यूचर रिटेल के बीच साठगांठ है और इस स्तर पर कोई भी दिवाला कार्यवाही ई-कॉमर्स कंपनी के अधिकारों के साथ समझौता होगा।
अमेजन का कहना था कि Future Retail ने अक्टूबर, 2020 में आए सिंगापुर मध्यस्थता पंचाट के फैसले का सम्मान नहीं किया है। अब एनसीएलटी ने अमेजन की आपत्ति को खारिज कर दिया है।
आपको बता दें कि इसी साल मुकेश अंबानी के रिलायंस रिटेल ने Future समूह के साथ 24,713 करोड़ रुपये का प्रस्तावित सौदा सुरक्षित कर्जदाताओं के इसके खिलाफ मत देने का हवाला देते हुए रद्द कर दिया था। इस सौदे पर भी अमेजन ने आपत्ति जताई थी और अलग-अलग अदालतों का दरवाजा खटखटाया था।