अनलॉक-3 में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर में आगामी 5 अगस्त से जिम खोलने के दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार जिम और योगा सेंटर खोलने के लिए मंगलवार को आदेश जारी कर सकती है। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त से इन्हें खोलने की अनुमति दी है। 
ये होंगे नियम
- जिम और योगा सेंटर, दोनों जगहों पर शारीरिक दूरी के नियमों का पालन होना चाहिए। इसके लिए संचालकों को अपने नियम बनाने होंगे। अगर जिम और योगा सेंटर में कोई कोरोना वायरस संक्रमित शख्स पाया गया तो संस्थान बंद करना होगा।
- डिजिटल पेमेंट का प्राथमिकता दें।
- जिम हो या फिर योग संस्थान, हर व्यक्ति के हिसाब से 4 वर्ग मीटर की दूरी होनी चाहिए।
- एक-दूसरे में 6 फीट की दूरी होनी चाहिए।
- जिम में तापमान 24-30 डिग्री के बीच ही तापमान होना चाहिए, जबकि नमी 40-70 फीसद के बीच होनी चाहिए।
- ताजी हवा के लिए वेंटिलेशन होना चाहिए।
- दरवाजे, खिड़कियां और मशीनें बार-बार सैनिटाइज होनी चाहिए।
- अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें।
- परिसर में थूकना मना होगा।
- योग और जिम आने वाले लोगों के लिए आरोग्य सेतु एप अनिवार्य होगा।
- किसी भी तरह के लक्षण नजर आने पर करीबी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करना जरूरी है।
- जिम में आने वाले युवक युवतियां सैनिजाइटर साथ लेकर आएं।
- तौलिया और रूमाल भी घर से ही लाना होगा।
- पानी की बोतल भी साथ लानी होगी।
- एक-दूसरे की चीजों के इस्तेमाल से बचें।
- जिम की मशीनें हर घंटे सैनिटाइज होंगी।
- स्वागत कक्ष पर सैनिटाइटर उपलब्ध होना चाहिए।
- स्वागत कक्ष पर सर्दी-जुकाम और बुखार वाले लोगों का प्रवेश वर्जित होगा।
बता दें कि जिम और योगा सेंटर 4 महीने से भी अधिक समय से बंद हैं, जिससे इनके संचालकों को नुकसान हो रहा था। वहीं, इनमें काम करने वालों का रोजगार संकट में था। ऐसे जिम और योगा सेंटर खुलने से खासकर प्रशिक्षकों ने राहत की सांस ली है।
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