दिल्ली : मनीष सिसोदिया को कोर्ट से राहत नहीं

दिल्ली शराब घोटाला मामले में आज यानी शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले में सीबीआई से जांच की ताजा स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने आप नेता मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपी व्यक्तियों की न्यायिक हिरासत भी पांच फरवरी तक बढ़ा दी है।

26 फरवरी को गिरफ्तारी, कैबिनेट से इस्तीफा
बता दें कि सिसोदिया को 26 फरवरी को ‘घोटाले’ में उनकी कथित भूमिका के लिए सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। तब से वह हिरासत में हैं। ईडी ने तिहाड़ जेल में उनसे पूछताछ के बाद 9 मार्च को सीबीआई की एफआईआर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने 28 फरवरी को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। गौरतलब है कि इस मामले में विपक्षी दल भाजपा और दिल्ली में सत्तारुढ़ आम आदमी पार्टी के बीच जमकर सियासी बयानबाजी भी होती है।

सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर चुका सुप्रीम कोर्ट
मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लग चुका है। घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में उनकी जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने समीक्षा याचिकाएं खारिज की थीं।

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