झारखंड के पूर्व CM मधु कोड़ा ने चुनाव लड़ने पर रोक के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की है। मधु कोड़ा की याचिका पर अदालत शुक्रवार को सुनवाई करेगी। बता दें कि आयोग ने 2009 में चुनावी खर्च के बारे में सही ब्यौरा नहीं देने पर उन्हें अयोग्य करार दिया था। अगर सब कुछ ठीक रहा तो पूर्व CM मधु कोड़ा जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव में उतर सकते हैं।
सितंबर 2017 में निर्वाचन आयोग ने 2009 के विधानसभा चुनाव में खर्च की सही जानकारी नहीं देने के मामले में दोषी पाया था जिसके बाद कोड़ा के चुनाव लड़ने पर तीन वर्ष के लिए रोक लगाई गई थी। चुनाव आयोग का फैसला आने के बाद कोड़ा ने कहा कि वो आयोग के फैसले के खिलाफ अदालत जाएंगे। मामला 2009 के लोकसभा चुनाव का है। कोड़ा ने झारखंड की चाईबासा सीट से वो चुनाव जीता था। चुनाव आयोग को शिकायतें मिली थीं कि कोड़ा ने चुनाव खर्च की सही जानकारी नहीं दी थी।
इसके बाद आयोग ने कोड़ा को नोटिस जारी कर पूछा था कि सही जानकारी ना देने पर क्यों ना आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाए। आयोग के अनुसार, कोड़ा का खर्च 18 लाख 92 हजार 353 रुपए था, जबकि इन्होंने इसे बहुत कम करके बताया था। 49 पेज के आदेश में निर्वाचन आयाेग ने कहा कि कोड़ा द्वारा जमा कराई गई जानकारी गलत थी।