भागलपुर से अपराध का ऐसा मामला सामने आया है कि सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे. इस मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी ने दुष्कर्म के आरोपित संतोष यादव को दोषी करार दिया जा चुका है. वहीं सजा सुनाने के लिए कोर्ट ने छह जनवरी की तिथि तय कर दी है और मुंगेर जिला निवासी संतोष यादव का ससुराल कजरैली थाना क्षेत्र में था.

इस मामले में बताया गया कि ससुराल में पड़ोस की रहने वाली मुंह बोली साली को सब्जबाग दिखाया और बीते 11 मार्च 2011 जब लड़की कजरैली में लगने वाले हटिया में मनिहारी का सामान खरीदने गई थी. वहीं संतोष ने उसे अगवा कर लिया और उससे झूठी शादी रचाई और दुष्कर्म किया. इस मामले के होने के बाद बहुत समय तक बवाल हुआ था.
वहीं पीडि़त के पिता को हटिया गए गांव के लोगों ने जानकारी दी कि संतोष उसकी बेटी को अगवा कर ले गया है और उसके बाद पीडि़ता के पिता मुंगेर स्थित संतोष के घर गए लेकिन वहां उन्हें बेटी से मिलने नहीं दिया. इस मामले में यह भी बताया गया कि उसकी बेटी वहां नहीं है और पिता ने कजरैली थाने में 13 मार्च 2011 को शिकायत दायर करवाई है.
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