GST के लागू होने के बाद सरकार इंपोर्ट किए मोबाइल फोन पर सीमा शुल्क लगा सकती
नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लागू होने के बाद सरकार आयातित मोबाइल फोन पर सीमा शुल्क लगा सकती है। सरकार यह फैसला इसलिए कर सकती है क्योंकि यह स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने और चीनी आयात बंद की कोशिश करता है। साथ ही यह एप्पल जैसे बड़े ब्रैंड के मोबाइल फोन को भारत में बनाने के लिए भी प्रेरित करेगा। हालांकि इस तरह कदम से आयातित मोबाइल फोन की कीमत में 5 से 10 फीसद का इजाफा हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा असर एप्पल आईफोन पर पड़ सकता है।

इकोनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित खबर के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अटार्नी-जनरल की कानूनी राय को सुरक्षित कर लिया है, जिन्होंने कहा है कि फोन पर कस्टम ड्यूटी लगाने से सूचना प्रौद्योगिकी समझौते (आईटीए) का उल्लंघन नहीं होगा। यह एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो हस्ताक्षर करने वाले देशों को कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के ड्यूटी फ्री आयात की अनुमति देने के लिए जरूरी है। एक अंतर-मंत्रालयी समिति जिसमें फाइनेंस, टेलीकॉम और आईटी मंत्रालय से जुड़े प्रतिनिधि शामिल हैं, को इस मुद्दे को विस्तार से जांचने के लिए स्थापित किया गया है।
सरकार के ये कदम संकेत देते हैं कि देश के विनिर्माण क्षेत्र में शून्य सीमा शुल्क का विचार विकास के लिहाज से मददगार नहीं है। इसके अलावा, कुछ छूट वर्तमान में घरेलू हैंडसेट निर्माताओं के लिए उपलब्ध हैं। जैसा कि आयातित इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर कोई शुल्क नहीं लगता है, यह सुविधा जीएसटी के लागू होने के बाद भी जारी रहेगी।
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