जल निगम भर्ती घोटाला मामले में आजम खान पर शिकंजा कसा, SIT ने पाया दोषी

उत्तर प्रदेश के रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं. जल निगम भर्ती घोटाले की जांच कर रही एसआईटी की जांच में आजम खान को दोषी पाया गया है. एसआईटी ने सीतापुर जेल में आजम खान के लिए वॉरंट भी दाखिल किया था. 

एसआईटी ने जल निगम भर्ती घोटाला मामले में आजम खान पर 25 अप्रैल 2018 को केस दर्ज किया था. मुकदमे में आजम खान के साथ तत्कालीन नगर विकास सचिव एसपी सिंह, पूर्व एमडी पीके आसुदानी, तत्कालीन चीफ इंजीनियर अनिल खरे नामजद थे.

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के शासन के दौरान जल निगम में जेई के 853 और क्लर्क के 335 पदों के साथ असिस्टेंट इंजीनियर के 117 पदों पर भर्तियां हुई थीं. जांच के बाद एसआईटी ने आजम खान को दोषी पाया है. इसके बाद अब जल्द ही एसआईटी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी.

बता दें कि आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां को गुरुवार को बड़ा झटका लगा. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है. जस्टिस सुनीत कुमार की एकल पीठ ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद 19 नवंबर को फैसला सुरक्षित किया था. फिलहाल आजम खान, पत्नी ताजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम सीतापुर जेल में बंद हैं. 

रामपुर में सरकारी जमीन पर कब्जा करने के साथ वक्फ की संपत्ति जौहर यूनिवर्सिटी में शामिल करने और बेटे का फर्जी आयु प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में आजम खां जेल में बंद हैं. उनके साथ उनकी विधायक पत्नी और पूर्व विधायक बेटा भी जेल में हैं. 

उनके खिलाफ रामपुर के भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने एफआईआर दर्ज कराई थी. आजम खान को अब तक 86 मामलों में जमानत मिल चुकी है. हाई कोर्ट के दो और जिला कोर्ट रामपुर के 2 मुकदमों में जमानत मिलनी बाकी है. 

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