सरकार ने कालेधन पर अंकुश लगाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने सभी बैंकों और डाकघरों को निर्देश दिए हैं कि वो 28 फरवरी तक सभी खाताधारकों की पैन कार्ड या फॉर्म 60 जमा करवाएं। सरकार ने ऐसा करना जरूरी (मैंडेटरी) कर दिया है। साथ ही बैंकों से यह भी कहा गया है कि वो 15 जनवरी तक उन सभी खातों की जानकारी भी सांझा करें जिनमें नोटबंदी के बाद 2.5 लाख से ऊपर की नकदी जमा की गई है।
28 फरवरी तक सभी खाताधारकों की पैन कार्ड या फॉर्म 60 जमा कराये
अकाऊंट होल्डर का हर ट्रांजैक्शन होगा ट्रैक
जानकारी के मुताबिक सरकार इस कदम के जरिए नोटबंदी के बाद बैंकों और पोस्ट ऑफिस में जमा किए गए कालेधन को ट्रैक करना चाहती है। एक बार अकाऊंट पैन से लिंक हो जाने पर सरकार अकाऊंट होल्डर के हर ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर पाएगी। साथ ही सरकार यह भी पता कर सकेगी कि अकाऊंट में जमा किया गया पैसा अकाऊंट होल्डर की इनकम का है या नहीं।
9 फरवरी से पहले की अकाऊंट डिटेल भी सौपेंगे बैंक
इतना ही नहीं, केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, मिनिस्ट्री ने बैंकों और पोस्ट ऑफिस से उन खातों में 1 अप्रैल 2016 से 9 नवंबर 2016 के बीच जमा कराए गए कैश का डाटा भी मुहैया कराने को कहा है, जिनमें 9 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच की अवधि में एक निश्चित सीमा से अधिक रकम जमा कराई गई है।
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