नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर के कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि अब वहां की कोर्ट में लंबित मामले भी सुनवाई के लिए किसी दूसरे राज्य में ट्रांसफर किए जा सकते हैं।
जम्मू कश्मीर पर ऐतिहासिक फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि अब जम्मू कश्मीर के केस भी देश के दूसरे हिस्सों में ट्रांसफर हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने यह अहम फैसला सुनाया।
आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के केस पर वहीं की कोर्ट में सुनवाई की जाती है, इन्हें राज्य के बाहर किसी दूसरे राज्य में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता था।
इसको लेकर संविधान का आर्टिकल 14 कहता है कि सबको न्याय पाने का अधिकार है। अगर कोई किसी दूसरे राज्य में जाकर यात्रा करने में असमर्थ है तो वो एक तरह से न्याय पाने से वंचित है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 136 के तहत अधिकार है कि वो सभी को न्याय दिलाए।
सीआरपीसी 25 कहती है कि देश के किसी राज्य से कोई केस दूसरे राज्य में ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन जम्मू-कश्मीर में रनबीर पैनल कोड आरपीएस में ये प्रावधान नहीं है। इसलिए केस ट्रांसफर नहीं हो सकते थे।
कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट आई जिन पर 5 जजों की संविधान पीठ ने ये फैसला सुनाया। अब सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर के केस देश में कहीं भी ट्रांसफर कर सकता है।
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