जम्मू-कश्मीर में लगी पाबंदियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट आज जम्‍मू-कश्‍मीर में अनुच्‍छेद-370 हटाए जाने के बाद वहां लगे पाबंदियों के खिलाफ सुनवाई करेगा। केंद्र सरकार ने वहां कई सख्त पाबंदियां लगा रखी है।

जिसके खिलाफ कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। पिछली सुनवाई पर केंद्र सरकार और जम्‍मू-कश्‍मीर प्रशासन को नोटिस जारी करके दो हफ्ते के भीरत जवाब मांगा था। शीर्ष अदालत ने इस नोटिस में कहा था कि केंद्र और जम्‍मू-कश्‍मीर प्रशासन बताए कि राज्‍य में हालात कब सामान्‍य होंगे। इसके लिए कोर्ट ने हलफनामा भी दाखिल करने के निर्देश जारी किए थे।

बीती सुनवाई पर शीर्ष अदालत ने जम्मू-कश्मीर में प्रतिबंधों को लेकर केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि राष्ट्रहित और आंतरिक सुरक्षा को ध्यान रखते हुए कश्मीर में सामान्य जीवन बहाल करने के सभी प्रयास किए जाएं।

याचिकाकर्ता अनुराधा भसीन की ओर से जब जनजीवन बदहाल होने की शिकायत की गई तो कोर्ट ने कहा था कि अगर स्थानीय दिक्कतों की बात है तो हाई कोर्ट इस पर बेहतर विचार कर सकता है।

सर्वोच्च अदालत ने आम जनता के लिए जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट तक पहुंचना मुश्किल बताए जाने की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच करने के लिए हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से रिपोर्ट तलब की।
पकड़े गए नाबालिग बच्चों को हाई कोर्ट जुवेनाइल जस्टिस कमेटी के समक्ष पेश करने की वरिष्ठ अधिवक्ता हुफैजा अहमदी की मांग पर पीठ ने कहा कि जब आप खुद कह रहे हैं कि हाई कोर्ट कमेटी के समक्ष पेश किया जाए तो आप स्वयं हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते। चीफ जस्टिस ने कहा था कि अगर जरूरत पड़े तो वह खुद कश्मीर जाकर स्थिति की समीक्षा करेंगे।

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