सुप्रीम कोर्ट आज जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद-370 हटाए जाने के बाद वहां लगे पाबंदियों के खिलाफ सुनवाई करेगा। केंद्र सरकार ने वहां कई सख्त पाबंदियां लगा रखी है।
जिसके खिलाफ कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। पिछली सुनवाई पर केंद्र सरकार और जम्मू-कश्मीर प्रशासन को नोटिस जारी करके दो हफ्ते के भीरत जवाब मांगा था। शीर्ष अदालत ने इस नोटिस में कहा था कि केंद्र और जम्मू-कश्मीर प्रशासन बताए कि राज्य में हालात कब सामान्य होंगे। इसके लिए कोर्ट ने हलफनामा भी दाखिल करने के निर्देश जारी किए थे।
बीती सुनवाई पर शीर्ष अदालत ने जम्मू-कश्मीर में प्रतिबंधों को लेकर केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि राष्ट्रहित और आंतरिक सुरक्षा को ध्यान रखते हुए कश्मीर में सामान्य जीवन बहाल करने के सभी प्रयास किए जाएं।
याचिकाकर्ता अनुराधा भसीन की ओर से जब जनजीवन बदहाल होने की शिकायत की गई तो कोर्ट ने कहा था कि अगर स्थानीय दिक्कतों की बात है तो हाई कोर्ट इस पर बेहतर विचार कर सकता है।