जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी त्योहार को लेकर गोवा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (Goa Disaster Management Authority- GDMA) ने जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बढ़ते कोरोना संकट को देखते हुए राज्य में गाइडलाइन जारी की गई हैं। नई गाइडलाइन के मुताबिक, संबंधित निकायों द्वारा बाजारों पर निगरानी रखी जाएगी और पुलिस को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करें।

इस साल राज्य के किसी भी जिले में जन्माष्टमी के दौरान ‘दही हांडी’ के आयोजन को अनुमति नहीं दी गई है। इसके अलावा जिलों में सोशल गैदरिंग नहीं होगी। वहीं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, हाथ धोना और सेनिटाइजर का इस्तेमाल इन सभी मानदंडों का त्योहारों के दौरान ख्याल रखने के निर्देश दिए गए हैं।
दिशा-निर्देशों के मुताबिक, “स्थानीय निकायों और पुलिस द्वारा बाजारों की निगरानी सुनिश्चित की जाएगी ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मानदंडों को बनाए रखा जा सके। भीड़ को रोकने के लिए बाजारों को देर तक खोला जाना चाहिए।”
इसके अलावा गणेश चतुर्थी के दौरान यदि कोई व्यक्ति गोवा बॉर्डर पार करके तटीय राज्यों में गणेश प्रतिमा लेने के लिए जाता है और 24 घंटे के अंदर वापस आ जाता है तो उन्हें क्वारंटाइन या टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं होगी। त्योहार के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले गोवा मूल के लोगों को राज्य में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। हालांकि उनके पास इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) द्वारा ऑथोराइज लैब की टेस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए और टेस्ट रिजल्ट की तारीख तक या 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रहना आवश्यक है। राज्य से बाहर उत्सव के लिए गोवा जाने वाले व्यक्तियों को गोवा से ‘निकास परमिट’ की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, उनको गोवा वापस लौटने पर, मौजूदा प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।
Live Halchal Latest News, Updated News, Hindi News Portal