जब कभी फॉर्म भरें और उसमें आपका PAN नंबर मांगा गया हो तो पैन नंबर सावधानी से दें। क्योंकि अगर आपने गलत नंबर दिया तो आप पर 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272बी के तहत, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गलत पैन नंबर देने पर 10,000 का जुर्माना लगा सकता है। यह नियम तब लागू होता है जब आप अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल कर रहे होते हैं या अन्य मामलों में अपना पैन की डिटेल दे रहे होते हैं जहां इसका जिक्र करना अनिवार्य है।
आयकर विभाग के पास कम से कम 20 ऐसे मामलों की लिस्ट है जहां पैन नंबर देना अनिवार्य है। मसलन बैंक खाता खोलने पर, गाड़ी खरीदने या बेचने पर, म्यूचुअल फंड खरीदने पर, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड आदि की खरीदारी पर पैन देना अनिवार्य है। मालूम हो कि एक बार पैन कार्ड मिलने पर आप इसके लिए दोबारा आवेदन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पैन कार्ड एक बार बनता है और यह जीवनभर के लिए वैध रहता है।
बैंक अक्सर आपसे आपके पैन कार्ड की फोटोकॉपी देने के लिए कहते हैं। ऐसा करना सही है, भले ही आपने अनजाने में फॉर्म में गलत नंबर दिया हो, बैंक हमेशा फोटोकॉपी के साथ इसे सत्यापित कर सकता है।
यदि आपको पैन याद नहीं है, तो आप आधार कार्ड नंबर भी दे सकते हैं क्योंकि दोनों दस्तावेज जरूरी हैं। हालांकि, अगर आपने पैन के बदले में गलत आधार नंबर दिया तो भी आप पर 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा, लेनदेन में पैन या आधार नंबर का जिक्र नहीं करने पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है।
अगर दो पैन कार्ड है तो क्या होगा?
किसी भी व्यक्ति को एक से ज्यादा पैन रखने की अनुमति नहीं है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 272 बी के तहत दो पैन होने पर आप पर 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है।
अगर आपके पास दो पैन कार्ड है तो उनमें से किसी एक को जल्द से जल्द लौटा दें। अगर पैन आधार से लिंक नहीं है, तो उन्हें 31 दिसंबर के बाद आयकर विभाग द्वारा अवैध घोषित किए जाने की संभावना है।