करीब एक दशक पहले आई मंदी के बाद से ही रियल एस्टेट की हालत में कुछ खास सुधार नहीं हो पा रही. हाल यह है कि मुंबई के कई प्रोजेक्ट में करीब 4,000 करोड़ रुपये मूल्य के लग्जरी मकान बनकर तैयार खड़े हैं, लेकिन उनके लिए खरीदार नहीं मिल रहे.
आवासीय परियोजनाओं को समय से पूरा करने के बिल्डरों के प्रयास में तेजी के बीच मुंबई महानगर के दक्षिणी और दक्षिण-मध्य इलाकों में कुल 4,000 करोड़ रुपये मूल्य के शानदार किस्म के मकान बिल्कुल तैयार हालत में बिकने को खड़े हैं. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, पिछले साल इसी समय इस तरह के तैयार खड़े मकानों का स्टॉक करीब 2,800 करोड़ रुपये मूल्य का था.
प्रॉपर्टी के विशेषज्ञों के अनुसार बहुत से कारणों के चलते करीब 75,000 करोड़ रुपये की लक्जरी आवासीय परियोजनाएं सात साल तक की देरी से चल रही हैं. इसमें समय पर अनुमति नहीं मिलने वाली परियोजनाएं भी शामिल हैं. ऐसे में महाराष्ट्र रेरा में डेवलपरों ने मार्च के अंत में इन परियोजनाओं के खत्म होने की नई अंतिम तिथि जारी की है.
एनारॉक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के निदेशक आशुतोष लिमाए ने पीटीआई से कहा, ‘नकदी की कमी, अनुमति मिलने में देरी, विवाद और कुप्रबंधन जैसे विभिन्न कारणों के चलते निर्माण में देरी होती है. रेरा के नियमों के चलते डेवलपर भी परियोजनाओं के समाप्त होने की अवधि वास्तविक से ज्यादा बता रहे हैं. इसमें से कुछ अभी भी परियोजनाओं पर कब्जा दिलाने में असक्षम है.
आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2018 तक 2,500 से 2,800 करोड़ रुपये की संपत्ति बिकने को खड़ी पड़ी थी, जो मार्च 2019 में बढ़कर 4,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गई.
रियल एस्टेट के लिए पिछला साल अच्छा तो था, लेकिन बिक्री उस तरह से परवान नहीं चढ़ पाई है. मांग और आपूर्ति दोनों मोर्चे पर इस सेक्टर में दबाव की स्थिति बनी हुई है. डेवलपर्स ने मकान बनकर तैयार कर दिए हैं, लेकिन बाज़ार में खरीदार नहीं हैं. यानी, मकानों की आपूर्ति तो है, लेकिन उसकी मांग में नरमी है. ऐसे में सरकार इस सेक्टर को लगातार राहत देने की कोशिश कर रही है.
इस बार बजट भले ही अंतरिम था, लेकिन रियल एस्टेट के लिए सौगातों की पोटली इस बार के बजट में सबसे भारी थी. घर खरीदारों और घर बेचने वालों को तो वित्त मंत्री ने सहूलियत देने का एलान किया ही, साथ ही डेवलपर्स की कई पुरानी मांगें एक झटके में मान ली गईं.
हाल ही में जीएसटी परिषद ने निर्माणाधीन अफोर्डेबल हाउसिंग प्रॉपर्टीज पर जीएसटी दर को 8 फ़ीसदी से घटाकर 1 प्रतिशत कर दिया और अन्य अंडर-कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज गैर-अफोर्डेबल सेगमेंट के लिए इसे 12 फ़ीसदी से 5 फ़ीसदी कर दिया गया है. हालांकि नई दरों का मतलब है कि डेवलपर्स अब इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं ले सकते हैं. इसमें ऐसे प्रोजेक्ट शामिल हैं जिनकी बुकिंग 1 अप्रैल, 2019 से पहले हो गई हो.
1 अप्रैल, 2019 से शुरू होने वाले नए प्रोजेक्ट के लिए अनिवार्य रूप से नई दरें लागू होंगी.