हरियाणा सरकार ने शामलात देह भूमि पर वर्षों से रह रहे लोगों को बड़ी राहत दी है। अब 31 मार्च 2004 या उससे पहले इस भूमि पर मकान बनाकर रहने वाले लोग अपने घर का मालिकाना हक लेने के लिए आवेदन कर सकेंगे।
पहले इसके लिए केवल 12 महीने की समय सीमा तय थी लेकिन अब इसे बढ़ाकर 2 साल कर दिया गया है। इससे उन हजारों ग्रामीण परिवारों को फायदा मिलेगा जो समय पर आवेदन नहीं कर पाए थे।
विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजयेन्द्र कुमार ने हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) नियम 1964 में संशोधन करते हुए हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) चतुर्थ संशोधन नियम-2026 को अधिसूचित किया है। नए नियमों के अनुसार जो लोग शामलात भूमि पर अपने घरों का मालिकाना हक या हस्तांतरण चाहते हैं, उन्हें अब दो साल के भीतर संबंधित अधिकारी के पास आवेदन करना होगा।
इससे पहले यह अवधि सिर्फ एक साल थी। सरकार ने यह भी फैसला किया है कि अब जिला उपायुक्तों को भी मालिकाना हक देने का अधिकार दिया जाएगा। अभी तक यह अधिकार केवल विकास और पंचायत विभाग के निदेशक के पास था। जल्द ही इसकी औपचारिक अधिसूचना जारी की जाएगी।
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