देश में कोविड-19 महामारी के कथित कुप्रबंधन की जांच सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता वाले आयोग से कराने की मांग की गई है। केंद्र को इसके निर्देश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई होनी है।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि वायरस का संक्रमण रोकने के लिए केंद्र सरकार समय पर और प्रभावी कदम उठाने में विफल रही। लिहाजा खामियों की जांच के लिए जांच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत एक स्वतंत्र जांच आयोग की नियुक्ति जरूरी है।सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कार्यसूची के मुताबिक, सेवानिवृत्त नौकरशाहों समेत छह याचिकाकर्ताओं द्वारा दाखिल इस याचिका पर जस्टिस एल. नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ 14 अगस्त को सुनवाई करेगी।
अधिवक्ता प्रशांत भूषण के जरिये दाखिल याचिका में दावा किया गया है कि दुनिया में सबसे सख्त लॉकडाउन होने के बावजूद यह बीमारी का प्रसार रोकने में नाकाम रहा। यही नहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से जनवरी की शुरुआत में ही जानकारी दे दिए जाने के बावजूद जनवरी और फरवरी में सरकार पर्याप्त संख्या में अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की स्क्रीनिंग करने में विफल रही।