कोर्ट ने किया रेप को लेकर ऐसा… फैसला की सुनकर आग बबूला हो जाएगे आप भी

आज के समय में अपराध के मामले लगातार आ रहे हैं। ऐसे में जो मामला हाल ही में सामने आया है वह आपको चौका देगा। इस मामले में दिल्ली की अदालत ने एक शख्स को रेप के आरोप से बरी कर दिया है क्योंकि जबरन संबंध बनाने के वक्त पीड़िता उसकी पत्नी थी। महिला ने उस शख्स पर 2 लाख रुपये चोरी का आरोप भी लगाया था। जी हाँ, हमे यकीन है यह सुनकर आपको यकीन नहीं होगा लेकिन यह सच है। जी दरअसल, सामने आई एक खबर के मुताबिक शिकायकर्ता महिला और आरोपी शख्स पंजाब में साथ रहते थे लेकिन जब महिला को पता चला कि उस व्यक्ति को चोरी के लिए एक मामले में दोषी पाया गया है और वह जेल से आया है तो वह बिना बताए दिल्ली आ गई।

उसके बाद वह व्यक्ति भी उसके पीछे-पीछे दिल्ली आ गया और खुद को बदलने की बात कही। यह होने के बाद फिर दोनों साथ रहने लगे लेकिन इसके बाद उस व्यक्ति ने महिला के ही 2 लाख रुपये चोरी कर लिए। वहीं 2 लाख रुपये चोरी करने के बाद महिला ने उसके साथ रहने से मना कर दिया और महिला की शिकायत पर पुलिस ने उसे गिरफ्त में ले लिया। इसके बाद महिला ने आरोप लगाया कि बाद में वह फिर से उनके घर आने लगा और कई बार शारीरिक संबंध बनाए। इस मामले में कोर्ट को पता चला कि पंजाब में रहने के दौरान और फिर दिल्ली के शुरुआती कुछ दिनों तक दोनों के बीच सहमति से संबंध बने थे। वहीं 2 लाख रुपये चोरी करने के बाद महिला ने सहमति नहीं दी थी और आरोपी ने जबरन शारीरिक संबंध बनाए थे।

इस मामले में आगे कोर्ट ने कहा कि जबरन शारीरिक संबंध बनाने के वक्त महिला उसकी पत्नी थी, इसलिए ‘रेप का केस’ नहीं बनता। जी हाँ, और दिल्ली के एडिशनल सेशन जज उमेद सिंह ग्रेवाल की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई और कोर्ट ने पाया कि पीड़िता ने 2 नवंबर 2015 या इससे पहले शादी की थी। वहीं उनके अनुसार रेप 5 जुलाई 2016 को हुआ था इसलिए घटना के दिन पीड़िता उसकी पत्नी थी तो अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया है।

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