आज का दिन सलमान खान के लिए अहम है क्योंकि आज 18 साल पुराने काले हिरण के शिकार मामले से जुड़े अवैध हथियार रखने के केस में आज जोधपुर की अदालत फैसला सुनाएगी।
कोर्ट का फैसला कभी भी आ सकता है. सलमान अदालत में मौजूद रहेंगे। अगर इस केस में सलमान को सजा सुनाई जाती है और ये सजा तीन साल से ज्यादा हुई तो उन्हें फौरन जेल में भेज दिया जाएगा।
जज दलपत सिंह राजपुरोहित कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं। वो बहुत देर से सलामन का इंतजार कर रहे हैं लेकिन सलमान अभी तक नहीं पहुंचे हैं। इंतजार में बैठे जज ने कहा है कि सलमान आधे घंटे में पेश हों वरना फैसला सुना दिया जाएगा।
सलमान फिलहाल कबीर खान की फिल्म ‘ट्यूबलाइट’ में काम कर रहे हैं। वह अपनी बहन अलवीरा के साथ मंगलवार शाम जोधपुर पहुंच गए।
इस मामले से जुडे़ दोनों पक्ष की जिरह नौ जनवरी को पूरी हो गई थी, जिसके बाद मजिस्ट्रेट दलपत सिंह राजपुरोहित ने सलमान को अदालत में मौजूद रहने का निर्देश दिया था। जज ने अपने फैसले को 18 जनवरी तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। सलमान इससे पहले बीते साल 10 मार्च को अपना बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट में उपस्थित हुए थे। उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था। सलमान ने कहा था कि वन विभाग उन्हें इस मामले में फंसा रहा है।
शिकार के 3 और आर्म्स एक्ट का 1 मामला
1998 में “हम साथ-साथ हैं” फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर 3 अलग-अलग जगहों पर हिरणों का शिकार करने का आरोप लगा। जोधपुर के पास भवाद गांव में 2 काले हिरणों, घोड़ा फार्म में 1 काले हिरण और कांकाणी गांव में 2 काले हिरणों का शिकार किया गया था। भवाद और घाेड़ा फॉर्म में हुए शिकार के मामले में लोअर कोर्ट ने सलमान को 1 साल और 5 साल की सजा सुनाई थी। बाद में हाईकोर्ट ने दोनों मामलों में सलमान को बरी कर दिया। अब इस फैसले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सलमान पर आरोप है कि उन्होंने हिरणों के शिकार में जिन पिस्टल और राइफल का इस्तेमाल किया उनके लिए जारी लाइसेंस की तारीख खत्म हो चुकी थी। ऐसे में सलमान के खिलाफ गैर-कानूनी तरीके से हथियार रखने और उनसे शिकार करने का एक अलग से मामला चल रहा है।
सैफ, तब्बू, नीलम, सोनाली पर क्या हैं आरोप?
कांकाणी गांव में जिस वक्त हिरणों का शिकार हुआ, सलमान के साथ सैफ अली खान, सोनाली बेन्द्रे, तब्बू और नीलम भी मौजूद थे। सलमान पर हिरणों को गोली मारने का और सैफ समेत तीनों एक्ट्रेस पर उन्हें उकसाने का आरोप है। इस मामले में 25 जनवरी को सभी आरोपियों को मुलजिम बयान सुनाए जाएंगे।
मामले का पता कैसे चला
1 अक्टूबर 1998 की रात सलमान पर कांकाणी गांव की सरहद में दो काले हिरणों के शिकार का आरोप लगा। गोली की आवाज सुनकर गांव वाले जाग गए। सलमान अपनी जिप्सी में सैफ, सोनाली, नीलम और तब्बू के साथ भाग निकले। गांव वालों ने 2 काले हिरण बरामद किए। दोनों हिरण की गोली लगने के कारण मौत हो चुकी थी।
8 दिन पहले ही लाइसेंस की तारीख खत्म हुई थी
सलमान खान की रिवाॅल्वर व राइफल के लाइसेंस की तारीख 22 सितंबर 1998 तक थी। उन पर 1 अक्टूबर को शिकार करने का आरोप लगा। इसके बाद 15 अक्टूबर को सलमान के कहने पर हथियार मुंबई से लाकर जोधपुर में पुलिस के सामने पेश किए गए। 22 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच हथियार गुम या चोरी होने की रिपोर्ट नहीं है। यानी कानूनन यही माना जाएगा कि हथियार सलमान के पास ही थे, चाहे हथियार कहीं भी रखे हों। अगर हथियार किसी दूसरे के कब्जे में थे तो यह सलमान को ही साबित करना था, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए। प्रॉसिक्युशन ने इस मामले में कुल 28 गवाहों के बयान करवाए थे।
सलमान को देखने उमड़े फैंस
ब्लू शर्ट पहने सलमान अपने बॉडीगार्ड शेरा के साथ एयरपोर्ट से बाहर निकले। सलमान को देखने के लिए एयरपोर्ट के बाहर फैंस का जमावड़ा लगा हुआ था। शेरा ने लोगों को गुस्से में धक्का देते हुए सलमान के लिए रास्ता बनाया। पुलिस कंस्टेबल के साथ सलमान हरी महल पैलेस होटल पहुंचे. कुछ देर बाद एयरपोर्ट से सलमान की बहन अलवीरा भी बाहर आती हुईं नजर आईं। 2006 में जोधपुर हाई कोर्ट ने काले हिरण के शिकार के मामले में सलमान को बरी कर दिया था। सलमान पर 1998 में जोधपुर में ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान दो काले हिरणों के शिकार का आरोप था।
इस केस में कब और क्या हुआ…
राजस्थान में फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान फिल्म अभिनेता सलमान खान , फिल्म अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे, तबू, नीलम और कई कलाकारों पर दुर्लभ काले हिरन के शिकार का आरोप लगाया गया था। दो अक्टूबर, 1998 को सलमान खान सहित सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराई गई थी. उन पर 28 सितंबर, 1998 की आधी रात को राजस्थान के मथानिया और भवाद गांव में काले हिरण के शिकार का आरोप तय किया गया था। 12 अक्टूबर, 1998 को सलमान खान को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 15 अक्टूबर को जमानत दे दी गई थी. इसके बाद 17 अक्टूबर को उन्हें रिहा कर दिया गया था।
10 अप्रैल, 2006 को लोअर कोर्ट ने सलमान खान को वन्य जीवन कानून की धारा 51 और 52 के तहत दोषी ठहराते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई थी. इस मामले में उन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। 24 अगस्त, 2007 को सेशन कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ सलमान की अपील को खारिज करते हुए उन्हें दोषी ठहराने के फैसले और उनकी सजा को बरकरार रखा था। 31 अगस्त, 2007 को राजस्थान हाई कोर्ट ने सलमान खान की सजा को रद्द कर दिया था। 12 नवंबर, 2013 को हाई कोर्ट ने सलमान खान को दोषी ठहराए जाने के लोअर कोर्ट के फैसले को भी निलंबित कर दिया।