केरल हाई कोर्ट ने राज्य राज्य सरकार से हाल ही में कोरोना वायरस प्रतिबंधों के खिलाफ हुए विरोध- प्रदर्शन पर रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को करेगा। इससे पहले केरल उच्च न्यायालय ने 31 जुलाई तक सार्वजनिक स्थानों पर सभी विरोध प्रदर्शनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि इन प्रतिबंध को बाद में 31अगस्त तक बढ़ा दिया गया था।

मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी चैली की खंडपीठ ने पूछा कि-क्या अनलॉक-4 दिशा मास्क पहनकर 100 लोगों को इकट्ठा करने की अनुमति देता है। कोर्ट ने राज्य भर में प्रदर्शनकारियों द्वारा लॉकडाउन प्रतिबंध के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए याचिकाओं के एक बैच पर विचार करते हुए यह पूछा। राज्य सरकार ने प्रस्तुत किया कि नए दिशानिर्देश 21 सितंबर को ही लागू होंगे।
बता दें कि देश में केरल ही ऐसे पहला राज्य है जहां पर कोरोना के संक्रमित मामले सामने आए थे हालांकि इस वायरस से पहली मौत कर्नाटक में हुई थी। मौजूदा स्थिति में केरल में करोना का संक्रमण तेज गति से फैल रहा है। 1 लाख 10 हजार 818 मामले हो गए हैं। वहीं मौत का आंकड़ा 454 तक पहुंच गया है।
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