केजरीवाल सरकार ने अनलॉक 5 को लेकर किया बड़ा ऐलान, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने दी छूट

नई दिल्लीः राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार अब बेदम दिखाई दे रही है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। कोरोना के नए मामलों में तेजी से गिरावट देखने को मिली, जबकि मौत का आंकड़ा भी अब काफी कम हो गया है। साथ ही दिल्ली सरकार ने अब अब अनलॉक 5 को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। 

इसके तहत जिम और योग संस्थानों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी। मैरिज हॉल, होटल और बैंक्वेट हॉल में अधिकतम 50 लोगों के साथ शादी समारोह आयोजित करने की भी छूट दे दी गई है। हालांकि घर और कोर्ट में शादी समारोह के दौरान अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। अनलॉक 5 के लिए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने छूट का ऐलान किया है।

सरकार के नए दिशा-निर्देश के मुताबिक अगर किसी भी जगह पर कोविड नियमों का उल्लंघन किया जाएगा तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005 और आईपीसी की उचित धाराओं के तहत दोषियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। यह आदेश सोमवार सुबह 5 बजे से 5 जुलाई तक के लिए है। 

हालांकि सिनेमा हॉल, मनोरंजन पार्क और थिएटर खोलने की इजाजत सरकार ने अभी नहीं दी है. इन पर प्रतिबंध जारी रह सकता है. स्विमिंग पूल और स्पा सेंटर को लेकर भी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। ऐसे में यहां आगे भी प्रतिबंध जारी रह सकते हैं।

कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य इन संस्थानों में छूट का भले ही ऐलान कर दिया गया है लेकिन यहां कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा. लोगों को पब्लिक प्लेस पर मास्क लगाना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कड़ाई के साथ करना होगा। 

आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि अगर कोरोना नियमों को पालन नहीं किया जाता तो ऐसी संस्थाओं को बंद करने का आदेश जारी किया जा सकता है। दोषियों के खिलाफ आपराधिक मामले के तहत ऐक्शन लिया जाएगा. यह आदेश, सप्ताहिक बाजारों, होटलों और अन्य सार्वजनिक जगहों के लिए भी लागू है।

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