सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए तत्काल अलग-अलग अधिकार आयोगों के गठन के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई है।अधिवक्ता असीम सरोदे द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि 2019 में अनुच्छेद-370 हटाए जाने के बाद सरकार ने जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित राज्यों में विभाजित कर दिया था।
जिसके बाद सामान्य प्रशासन ने कथित तौर पर 31 अक्टूबर, 2019 से सात राज्य आयोगों को खत्म कर दिया है। इनमें जम्मू-कश्मीर मानवाधिकार आयोग, राज्य महिला एवं बाल अधिकार आयोग, राज्य दिव्यांग आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, राज्य विद्युत नियामक आयोग और राज्य जवाबदेही आयोग शामिल हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि ये सातों आयोग अधिकारों के विभिन्न पहलुओं से जुड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक, इस याचिका पर 24 सितंबर को सुनवाई होने की संभावना है।
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