सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सक्रियता बरतते हुए केंद्र ने शुक्रवार को कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कर दिया। यह प्राधिकरण तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के बीच नदी जल के बंटवारे पर विवाद का समाधान करेगा।
16 फरवरी को शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को आदेश के छह सप्ताह के भीतर प्राधिकरण गठित करने का निर्देश दिया था। इस आदेश में कावेरी के जल में कर्नाटक के हिस्से में मामूली वृद्धि की गई थी, जबकि तमिलनाडु के लिए आवंटन कम कर दिया गया था। इसके साथ ही दक्षिण के दोनों राज्यों के बीच जल बंटवारा विवाद का समाधान करने की मांग की गई थी।
जल संसाधन मंत्रालय ने गजट अधिसूचना में कहा है कि उसने प्राधिकरण और कावेरी जल विनियमन समिति का गठन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश द्वारा किए गए संशोधन के अनुसार कावेरी जल विवाद ट्रिब्यूनल के फैसले को प्रभावी बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है।