किरायेदार या रेंटल क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बड़ी खबर है. बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मॉडल टेनेंसी एक्ट को मंजूरी दी गई है. इसके बाद सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश रेंटल से जुड़े मौजूदा नियमों को बदल सकेंगे. साथ ही नए कानून में राज्य सरकारों को नए नियम लागू करने की अनुमति भी दी गई है. सरकार ने कहा है कि इससे देशभर में रेंटल हाउसिंग सेक्टर को मदद मिलेगी.
मॉडल टेनेंसी एक्ट के तहत अब राज्यों में अथॉरिटी तैयार की जा सकेंगी, जिनकी मदद से रेंटल हाउसिंग से जुड़े मामलों की सुनवाई और निपटारा हो सकेगा. सरकार ने कहा है कि नए कानून के तहत क्षेत्र में कानूनी व्यवस्था को सुधारने में मदद मिलेगी. इस कानून के तहत सरकार ने बेघरों के मुद्दे को भी ध्यान में रखा है.
केंद्र की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि सभी आय वाले वर्गों के लिए किराये के आवास का पर्याप्त स्टॉक तैयार किया जा सकेगा. बयान में बताया गया है कि धीरे-धीरे किराये के आवास की व्यवस्था को बाजार का रूप भी मिल सकेगा. कहा जा रहा है कि इस कानून के संबंध में लंबे समय से चर्चा चल रही थी. जानकार कानून में बदलाव की मांग कर रहे थे.
मॉडल टेनेंसी एक्ट के आने के बाद खाली पड़े मकानों को किरायेदारों के लिए खोलने की कवायद होगी. सरकार को उम्मीद है कि आवास की कमी को दूर करने के लिए रेंटल आय को एक व्यापार मॉडल के रूप में भी देखा जा सकेगा, जिसके चलते निजी क्षेत्र की साझेदारी भी बढ़ेगी. खबर है कि सरकार ने किरायदारों और मकानमालिकों के लिए इसमें नए प्रावधान और नियम भी शामिल किए हैं.