कर्नाटक की अदालत ने अभिनेत्री कंगना रनौट के खिलाफ FIR दर्ज करने के दिए निर्देश, जानें कारण

कर्नाटक की एक अदालत ने शुक्रवार को बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौट के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। रिपोर्ट के मुताबिक, तुमकुर स्थित अदालत कंगना (Kangana Ranaut) के खिलाफ यह आदेश कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को निशाना बनाकर किए गए उनके कथित ट्वीट का लेकर जारी किए गए हैं। आरोप है कि कंगना ने इन ट्वीट में कथित तौर पर किसानों का अपमान किया… हालांकि कंगना उक्‍त ट्वीट डिलीट कर चुकी हैं।

अधिवक्‍ता एल रमेश नाइक की शिकायत के आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (Judicial Magistrate First Class, JMFC) अदालत ने कायस्थसंद्रा पुलिस स्टेशन के निरीक्षक को बॉलीवुड अभिनेत्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत जांच के लिए एक आवेदन दाखिल किया था।

अधिवक्‍ता की शिकायत पर अदालत ने कथासंध्रा पुलिस स्टेशन के सर्कल पुलिस इंस्पेक्टर को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। कायथसंद्रा के ही रहने वाले नाइक ने बताया कि क्षेत्राधिकार पुलिस स्टेशन को अभिनेत्री से पूछताछ करने का भी निर्देश दिया गया है। समाचार एजेंसी पीटीआइ की रिपोर्ट के मुताबिक, बीते 21 सितंबर को कंगना ने अपने कथित ट्व‍िटर हैंडलर @KanganaTeam पर उक्‍त विवादित ट्वीट किया था।

रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्वीट में कहा गया था कि ‘सीएए के बारे में गलत सूचना और अफवाह फैलाने वाले जो लोग दंगे का कारण बने अब वही किसान बिल के बारे में गलत सूचना फैला रहे हैं और देश में आतंक फैला रहे हैं। ऐसे लोग आतंकवादी हैं।’ हालांकि अगली लाइन में उक्‍त ट्वीट को जस्टिफाइ करते हुए यह भी कहा गया था कि… ‘आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने क्या कहा लेकिन यह केवल गलत सूचना फैलाने के लिए!’ अधिवक्‍ता रमेश नाइक का कहना है कि इस ट्वीट से उनकी भावनाओं के ठेस पहुंची, जिसके बाद उन्होंने रनौत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का फैसला लिया।

 

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